भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र (20 से 24 दिसंबर) के चलते विधानसभा भवन या इसके आसपास एक साथ 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। जुलूस, रैली, सभा या पुतला दहन जैसे प्रदर्शनों की भी मनाही रहेगी। भोपाल में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने यह आदेश जारी किए, जो 20 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। अब तक भोपाल कलेक्टर ही धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते रहे हैं।
इनकी मनाही
इन क्षेत्रों में 5 या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई व्यक्ति किसी जुलूस-प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा, न ही कोई सभा आयोजित की जाएगी। सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति चाकू या अन्य धारदार हथियार, लाठी-डंडा आदि लेकर नहीं चलेगा। पुतला दहन या किसी तरह के आंदोलन नहीं कर सकेंगे। 5 किमी के दायरे में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर के साथ ही तांगा, टूक्का, बैलगाड़ी के आवागमन पर भी मनाही रहेगी। कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके फलस्वरूप शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान उद्योग एवं निजी अथवा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो।
इन क्षेत्रों में भी धारा 144 लगाई
एसपी ऑफिस से शब्बन चौराहा होते हुए पुरानी जेल मार्ग, स्लाटर हाउस रोड, मैदामिल से बोर्ड ऑफिस चौराहा। झरनेश्वर मंदिर चौराहा से ठंडी सड़क से 74 बंगले के सबसे ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा। नई विधानसभा क्षेत्र से राजभवन क्षेत्र। रोशनपुरा चौराहा से पत्रकार भवन एवं राजभवन की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर। विधायक विश्राम गृह के सामने वाली सड़क। लिली टॉकीज से रोशनपुरा पहुंचने वाला मार्ग।
इन इलाकों में मनाही रहेगी
बाणगंगा से राजभवन एवं जनसंपर्क कार्यालय की ओर प्रवेश करने वाला मार्ग ओर पहुंचने वाली सड़क। विंध्याचल भवन, सतपुड़ा भवन, वल्लभ भवन एवं बिरला मंदिर, गुलाब उद्यान, 74 बंगला एवं पत्रकार भवन के नवीन विधानसभा, टेलीफोन एक्सचेंज का क्षेत्र, ओमनगर, वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र शामिल रहेगा।
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