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    बहुचर्चित एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस में फैसला आज, विधायकी पर भी खतरा

  • July 25, 2023

    नई दिल्ली  (New Delhi)। देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक गीतिका शर्मा केस में अदालत का आज फैसला आने वाला है। इस केस में हरियाणा के विधायक गोपाल कांडा मुख्य आरोपी (Haryana MLA Gopal Kanda is the main accused) हैं। इस मामले के चलते गोपाल कांडा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था।

    बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल इस मामले में आज फैसला सुनाने वाले हैं। 2012 में गीतिका शर्मा की मौत के बाद यह मामला बेहद चर्चित हुआ था। गोपाल कांडा को उस कांड के बाद से देश भर में चर्चा मिली थी, फिलहाल सभी की नजरें हैं कि अदालत क्या फैसला देती है। यदि उन्हें दो या उससे ज्यादा साल की सजा होती है तो फिर विधायकी पर भी खतरा होगा। आइए जानते हैं, क्या है गीतिका शर्मा का केस…

    घटना 5 अगस्त 2012 की है, जब दिल्ली के अशोक विहार में 23 साल की एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा अपने कमरे में मृत पाई गई थी। अपने सुसाइड नोट में उसने हरियाणा की कांग्रेस सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल गोयल कांडा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में गीतिका ने एक अन्य व्यक्ति को भी आरोपी बनाया था। कांडा एक प्रभावशाली राजनेता और व्यवसायी थे, जो भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में कद्दावर मंत्री थे। आरोपों के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।



    गीतिका और कांडा के बीच कनेक्शन?
    गीतिका शर्मा, गोपाल कांडा की एमएलडीआर एयरलाइंस की पूर्व एयर होस्टेस थी। जिन्हें बाद में उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। गीतिका के सुसाइड के कुछ समय बाद उनकी मां ने भी कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में भी परिवारवालों ने कांडा पर आरोप लगाए। परिवारवालों का आरोप था कि गोपाल कांडा के जुल्म के चलते गीतिका को यह कदम उठाना पड़ा। कांडा इस मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिनमें 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (सबूत नष्ट करना), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 466 (जालसाजी) शामिल हैं।

    बलात्कार की धाराएं कोर्ट ने कीं रद्द
    इससे पहले गोपाल कांडा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में बलात्कार (376) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के आरोप भी तय थे, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन्हें रद्द कर दिया।

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