भोपाल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के अनुसार मध्यप्रदेश में वर्षा के लिए मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसी के अनुरूप जिला स्तर पर स्थानीय परिवर्तनों के अनुसार नदियों में रेत खनन (sand mining) पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश दिये गए हैं। इसके बाद भी नदियों से अवैध रेत का उत्खनन (illegal sand mining from rivers) लगातार किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार जिले की सोन नदी में लगातार अवैध उत्खनन एवं परिवहन की शिकायतें पुलिस को प्राप्त हो रही थी। जिसके बाद शनिवार रात्रि के समय पुलिस अधीक्षक शहडोल को सूचना प्राप्त हुई कि थाना ब्यौहारी क्षेत्रांतर्गत ग्राम पौड़ी में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। जिसे पुलिस अधीक्षक शहडोल ने कलेक्टर जिला शहडोल वंदना वैद्य को अवगत कराया। जिसके बाद पुलिस एवं राजस्व विभाग की टीम कार्यवाही के लिए देर रात ग्राम पौड़ी स्थित रेत खदान पहुंची, जहां से पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम सेमरपाखा / पौड़ी कला में प्रवाहित सोन नदी में अवैध रूप से रेत खनिज के उत्खनन व परिवहन करते हुए 15 हाईवा एवं 01 पोकलेन मशीन तथा 1 पनडुब्बी एवं मोटर बोट (पानी से रेत पृथक करने का उपकरण) जब्त की गई, हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर 09 हाईवा ट्रकों के चालक हाईवा में रेत सहित तथा 11 खाली हाईवा ट्रक उमरिया सीमा की ओर भाग रहे थे जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। इस दौरान अवैध रेत उत्खनन परिवहन कार्य में संलिप्त सफेद रंग की बोलेरो वाहन भी प्राप्त हुई।
पुलिस ने मौके से पर्चियां व रसीद कट्ठे बरामद हुए जिनका प्रयोग माफियाओं द्वारा अवैध रेत को वैध करने के लिए किया जा रहा था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन दिनेश चन्द्र सागर औऱ पुलिस अधीक्षक शहडोल अवधेश गोस्वामी मौके का निरीक्षण करने ग्राम पौंडी थाना ब्यौहारी पहुंचे। जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध रेत उत्खनन परिवहन करते हुए कुल 11 हाईवा खाली ट्रक एवं 24 हाईवा ट्रक रेत से भरे हुए, 01 पोकलेन मशीन, 01 बोलेरो वाहन तथा 01 पनडुब्बी मशीन जप्त किया गया जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 9 करोड़ 50 लाख रूपये है। मौके से अवैध रेत को वैध बनाने के लिए प्रयुक्त रसीद कट्टे व पर्चियां भी जप्त किये गए हैं।
पुलिस ने सोन नदी से रेत का अवैध उत्खनन करने वाले वंशिका कंपनी, वंशिका कंपनी के जी.एम. अजीत जादौन, मैनेजर खान, जप्तशुदा ट्रकों के मालिक एवं चालकों के विरूद्ध थाना ब्यौहारी में धारा 379, 414, 420, 465, 467, 468, 120-बी भादवि, 4/21 खनिज अधिनियम, 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध न केवल शहडोल जिले में पुलिस तथा राजस्व की टीम द्वारा संयुक्त ऑपरेशन कर वृहद् कार्यवाही की जा रही थी तत्समय जिला उमरिया के थाना मानपुर क्षेत्रांतर्गत भी अवैध रेत परिवहन भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर शहडोल पुलिस ने थाना मानपुर जिला उमरिया को सूचित किया तथा स्वयं मौके पर थाना मानपुर की पुलिस के साथ मौजूद रहकर अवैध रेत उत्खनन करते हुए 03 पोकलेन मशीन तथा 04 ट्रक जप्त किये तथा मैनेजर भूपेन्द्र सिंह समेत वाहनों के मालिक एवं चालकों के विरूद्ध धारा 188 379, 414, 34 भादवि 4/ 21 खनिज अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन दिनेश चन्द्र सागर, पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी, कलेक्टर शहडोल श्रीमती वंदना वैद्य के निर्देश पर राजस्व एवंर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अवैध उत्खनन के विरुद्ध कार्यवाही की गई हैं। अवैध रेत उत्खनन में अंकुश लगाने के कार्यवाही से जलीय जीव जन्तु तथा नदियों को सुरक्षित किया गया है। एजेंसी
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