वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Campus) स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर जिला जज अदालत (district judge court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज (Muslim side’s appeal rejected) कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है। ज्ञानवापी मामले में फैसला सुनाते हुए जिला जज एके विश्वेश (District Judge AK Vishvesh) ने केस को सुनवाई योग्य माना, जिला कोर्ट (district court) ने अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (civil procedure code) के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है, काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र-ज्ञानवापी परिसर छावनी में तब्दील है। अब जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद इलाके में खुशी की लहर दौड़ उठी, हिंदू लोगों का कहना है कि ‘आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, इसका बहुत समय से इंतजार था’
आपको बता दें कि वाराणसी का ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली गई है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष जहां साल 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत अपनी दलील पेश कर रहा है, वहीं हिंदू पक्ष शृंगार गौरी में पूजा-पाठ की अनुमति चाहता है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश पर वाराणसी की जिला अदालत (Varanasi District Court) में यह मामला चल रहा है।
अंजुमन इंतजामिया कमेटी का ऐलान ‘जाएंगे हाईकोर्ट’
फैसले के बाद अंजुमन इंतजामिया कमेटी का बयान सामने आया है, उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी फैसला आया है उससे वे खुश नहीं है। इस मसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी, अंजुमन इंतजामिया कमेटी का कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ने कहा कि अगर मस्जिद पक्ष हाईकोर्ट जाता है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली है।
शहर में हाई अलर्ट, धारा 144 लागू, भारी पुलिस फोर्स तैनात
वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने फैसले से पहले बताया था, ‘शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू है। शहर में हिंदू-मुस्लिमों की मिली-जुली आबादी वाले इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने कुछ इलाकों में बीती रात से ही गश्त बढ़ा दी थी, ताकि आदेश के बाद कानून-व्यवस्था के हालात न बिगड़ें।’
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी से जुड़ा केस क्या है?
पांच हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी-देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी। इन महिलाओं ने खासतौर पर श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा करने की इजाजत चाही थी। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी किया गया था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था।
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