जयपुर । राजस्थान सरकार (Rajasthan govt.) ने एक फरवरी (February 1) से सभी कार्यालयों और दुकानों (All Offices, Shops) में कर्मचारियों के टीकाकरण की जानकारी (Vaccination Status) देना (Given) अनिवार्य (Compulsory) कर दिया है।
इसमें कहा गया है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यदि कोई व्यक्ति अपनी पहले कराई गई बुकिंग में बदलाव करना चाहता है तो संबंधित होटल को पहले किए गए भुगतान को वापस करना होगा या समायोजित करना होगा।राज्य भर में होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। यह संख्या विवाह में बैंड-बाजे वालों के अलावा होगी। इससे पहले 50 लोगों को शादियों में शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन अब सरकार ने इस मामले में कुछ राहत दी है।राजस्थान सरकार ने इन दिशानिर्देशों की घोषणा की।
नई गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ शहरी इलाकों में शनिवार रात 11.30 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सप्ताहांत कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। पूरे राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। एक फरवरी से टीके की दोनों खुराकें अनिवार्य हैं। इस बीच कोरोना संबंधी नए दिशानिर्देश 24 जनवरी से लागू होंगे। राजस्थान में इस साल 4 जनवरी से अब तक राज्य में कुल 80 मौतें दर्ज की गई हैं।
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