देहरादून । उत्तराखंड (Uttarakhand) में मंगलवार से कोविड कर्फ्यू (Covid Curfew) का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस दौरान विभिन्न आवश्यक सेवाओं के लिए सरकार ने रिय़ायतें दी हैं। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए चार लोगों को आने की अनुमति होगी। सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से आने वालों को पास की अनिर्वायता तो नहीं होगी लेकिन उन्हें राज्य सरकार (state government) के पोर्टल पर पंजीयन (Registration on portal) करना अनिवार्य होगा।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बीती रात एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ्यू (Covid Curfew) के बारे में लिये गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में पिछली बार कोविड कर्फ़्यू के दौरान लोगों को पेश आई व्यावहारिक कठिनाइयों को इस बार दूर किया गया है।
उनियाल ने बताया कि 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा। इस दौरान शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों की अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा।
हालांकि मरीज के तीमारदारों को आने- जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू पास की तरह मान्य होगा। वैसे अंत्येष्टि के मामले में उसमें अनुमन्य 20 लोगों को कर्फ्यू पास अनिवार्य रहेगा। हेल्थ इमरजेंसी और परिजन की मृत्य के मामले में आवेदन पर ई-पास दिया जाएगा। बैंक के अनुरोध पर बैंक अवधि पूर्वाह्न 10 से अपराह्न 2 बजे तक रहेगी। यही व्यवस्था राज्य कर्मचारियों और वित्त संस्थानों पर भी लागू होगी।
हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए चार लोग ही आ सकेंगे। यानी सम्बन्धित वाहन के 50 प्रतिशत की क्षमता अनुमन्य होगी।
सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून ,राशन दुकानें 7 से 10 बजे दिन में खुलेंगी।
उद्योगों के लिए मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिए पंजीयन अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।
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