देहरादून । उत्तराखंड में सरकार ने अनलॉक-3.0 के अंतर्गत आज यानि बुधवार से योग केंद्र और जिम खोलने को हरी दे दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ववत प्रतिबंध लागू रहेंगे। राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा इसके लिए आज देर शाम मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी गई।
इसके मुताबिक अब प्रदेश में प्रतिदिन बिना आरटी-पीसीआर जांच कराकर आने वाले दो हजार लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी। हर जिले में जिलाधिकारी को अवसादग्रस्त या मानसिक रूप से परेशान 50 अतिरिक्त लोगों को अनुमति देने के लिए भी अधिकृत किया गया है। बाहर से आने वाले लोगों के संबंध में कहा गया है कि सभी को प्रदेश में आने से पहले स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।
गाइडलाइन में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य, जिला और तहसील स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में योग केंद्र और जिम खोलने को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा स्कूल कालेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 अगस्त तक बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सिनेमा हॉल, स्वमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार और ऑडिटोरियम को खोलने पर बदस्तूर पाबंदी रहेगी।
हालांकि पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए शारीरिक दूरी, मास्क पहनना, सावर्जनिक स्थानों पर नहीं थूकना आदि नियमों का कड़ाई के साथ पालन करना होगा।
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