नैनीताल (Nainital)। नीट कोचिंग (NEET coaching) के लिए कोटा (Kota) नहीं जाने देने पर 15 साल की एक किशोरी हाईकोर्ट (Teenager reaches High Court) पहुंच गई। खंडपीठ ने यह कहते हुए उसकी याचिका का खारिज कर दिया कि देश में स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है कि न्यायपालिका घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करे।
ऊधमसिंह नगर जिले (Udham Singh Nagar District) की 15 वर्षीय किशोरी (15 year old girl) डॉक्टर बनाना चाहती है और इसकी कोचिंग करने के लिए वह राजस्थान के कोटा जाना चाहती है। इसके लिए पिता की तो हां है लेकिन लड़की की मां इसका विरोध कर उसके 12वीं पास होने के बाद उसका विवाह करना चाहती है। इस पर लड़की ने दादा की मदद से अदालत का रुख किया।
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