वाशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) ने गुरुवार को बंदूक रखने के अधिकारों को प्रतिबंधित (Restrictions on the right to own a gun) करने वाले न्यूयॉर्क कानून (New York law) को रद्द (Cancelled) कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अमेरिका (America) के लोगों को सार्वजनिक रूप से बंदूक ले जाने का मौलिक अधिकार है और इस अधिकार को सीमित करना संविधान के 14 वें संशोधन का उल्लंघन करता है। वहीं इस फैसले के बाद जो बाइडन ने कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की है।
फैसले से बहुत निराश जो बाइडन
राष्ट्रपति जो बाइडन (President Joe Biden) ने एक बयान में कहा कि न्यूयॉर्क स्टेट राइफल एंड पिस्टल एसोसिएशन बनाम ब्रुएन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं बहुत निराश हूं। उन्होंने कहा कि यह फैसला सामान्य ज्ञान और संविधान दोनों के विपरीत है और इससे हम सभी को बहुत परेशानी हुई है। साथ ही बयान में जो बाइडन ने राज्यों से तथाकथित कॉमनसेंस बंदूक कानूनों को लागू करने का भी आग्रह किया।
अदालत के न्यायाधीशों द्वारा दिया गया फैसला अंतत: अधिक लोगों को न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस तथा बोस्टन समेत अमेरिका के बड़े शहरों तथा अन्य जगहों की सड़कों पर कानूनन हथियार लेकर चलने की अनुमति प्रदान करेगा।
हाल ही में कई अमेरिकी शहरों में हुई गोलीबारी
अदालत का फैसला ऐसे समय आया है जब टेक्सास, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में हाल ही में हुई सामूहिक गोलीबारी के बाद अमेरिकी संसद हथियार कानून पर सक्रियता से काम कर रही है। हालांकि हथियार संबंधी कानून को लेकर बाइडन प्रशासन को विरोध भी झेलना पड़ा।
390 मिलियन से अधिक बंदूकें अमेरिका में नागरिकों के पास हैं। अकेले 2020 में, 45,000 से अधिक अमेरिकियों की मौत गोलीबारी से संबंधित घटनाओं मे हुई, जिनमें हत्या और आत्महत्या शामिल हैं। बड़ी सामूहिक गोलीबारी के बाद बंदूक नियंत्रण के लिए बढ़े हुए समर्थन के समय यह फैसला आया है।
बता दें कि टेक्सास के उवाल्डे में एक प्राथमिक विद्यालय में 24 मई को बड़ी गोलीबारी की घटना हुई थी जिसमें 19 बच्चे और दो शिक्षक मारे गए थे। जिसके बाद आवाज उठने लगी थी कि अमेरिका में बंदूक के प्रतिबंध पर कानून बनना चाहिए।
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