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US : अमेरिका में अप्रवासियों के लिए नया नियम लागू, H-1B वीजा हो या ग्रीन कार्ड फिर भी 24×7 साथ रखने होंगे ये कागजात

  • April 13, 2025

    नई दिल्ली. अमेरिका (America) में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन (Donald Trump administration) ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार हर अप्रवासी (immigrant), चाहे वह कानूनी रूप से वीजा पर हो (जैसे H-1B या स्टूडेंट वीज़ा), उसे अब 24 घंटे अपने कानूनी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे. यह नियम 11 अप्रैल से लागू हो गया है. यह नियम ट्रंप के एक आदेश ‘Protecting the American People Against Invasion’ के तहत लागू किया गया है, जिसका मकसद अमेरिका में अवैध अप्रवासियों पर सख्ती करना है. अमेरिकी कोर्ट ने सरकार को इस विवादास्पद नियम को लागू करने की अनुमति दे दी है. इस नियम के तहत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों को सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा और दस्तावेज साथ रखने होंगे.

    यह अमेरिका में अवैध अप्रवासन (illegal immigration) को रोकने के लिए eccentric यानी अलग सोच रखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिए गए तेज और सख्त फैसलों की श्रृंखला में एक और कदम है. ट्रंप प्रशासन का उद्देश्य है अवैध रूप से रह रहे लाखों लोगों को देश से बाहर निकालना. एलियन पंजीकरण आवश्यकता (Alien Registration Requirement – ARR) की जड़ें 1940 के एलियन पंजीकरण अधिनियम (Alien Registration Act of 1940) में हैं. उस समय भी अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों को पंजीकरण करना होता था, लेकिन वह नियम लगातार और सख्ती से लागू नहीं किया गया. अब नए नियमों के तहत इस पंजीकरण की सख्ती से निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.


    इन लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
    यह नया नियम मूलतः उन अप्रवासियों को प्रभावित करता है जो अवैध रूप से या बिना मान्य दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे हैं. अब अमेरिका में रहने वाले सभी गैर-नागरिक (non-citizens), जो 14 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और अमेरिका में 30 दिन या उससे अधिक समय तक रुकते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से Form G-325R भरकर सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा.

    यदि कोई बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र का है, तो उसके माता-पिता को उसका पंजीकरण कराना होगा. इसके अलावा, जो लोग 11 अप्रैल के बाद अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें भी आगमन के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना ज़रूरी है. जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते, उन्हें जुर्माना, जेल या दोनों की सजा हो सकती है.

    यदि कोई व्यक्ति अपना पता बदलता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर नया पता सरकार को सूचित करना होगा, ऐसा न करने पर 5000 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही, जिन अप्रवासियों के बच्चे 14 वर्ष के हो रहे हैं, उन्हें दोबारा सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा और अपनी उंगलियों के निशान (fingerprints) भी जमा कराने होंगे.

    H-1B वीज़ा और ग्रीन कार्ड धारकों के लिए क्या नियम हैं?
    हालांकि, जिनके पास वैध वीजा है, जैसे H-1B वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा (F1 आदि), या ग्रीन कार्ड, उन्हें दोबारा Form G-325R भरने की जरूरत नहीं है. ऐसे लोग पहले से ही पंजीकृत माने जाते हैं, इसलिए उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से छूट दी गई है. इसका मतलब यह है कि भारतीय नागरिक, जो कि H-1B वीज़ा पर कार्यरत हैं या अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं (जिनमें बड़ी संख्या भारतीय छात्रों की है), उन्हें फिर से पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा. हालांकि, उन्हें अपने वैध दस्तावेज (जैसे वीज़ा, पासपोर्ट, I-94, ग्रीन कार्ड आदि) हमेशा अपने पास रखने होंगे और किसी भी समय जब अमेरिकी सरकार के अधिकारी मांग करें, उन्हें यह दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

    गृह सुरक्षा विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम ने एक बयान में कहा कि सभी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के गैर-नागरिकों को हर समय यह पंजीकरण दस्तावेज़ अपने पास रखना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन ने DHS को इस नियम के कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिए हैं. अब से किसी को भी गैर-पालन के लिए शरण (sanctuary) नहीं मिलेगी.

    संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 54 लाख भारतीय रहते हैं.
    2022 के आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 2,20,000 भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं, जो कि अमेरिका में रहने वाले कुल अवैध अप्रवासियों का केवल 2% हैं. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने साफ कहा है कि पंजीकरण केवल यह सुनिश्चित करता है कि सरकार को आपकी उपस्थिति की जानकारी है. यदि आपके पास अमेरिका में रहने के लिए वैध दस्तावेज़ नहीं हैं, तो आपको देश से डिपोर्ट किया जा सकता है.

    Form G-325R में क्या जानकारी मांगी जाती है?
    इस फॉर्म में व्यक्ति का पता, व्यक्तिगत विवरण, परिवार की जानकारी और आपकी इमिग्रेशन स्थिति से संबंधित जानकारी पूछी जाती है. फॉर्म में एक खंड यह भी है, जिसमें पूछा जाता है कि क्या आपने कोई अपराध किया है. यदि आपने ऐसा किया है और फॉर्म में बताया, तो आप पर उसी के आधार पर अपराध का मामला चलाया जा सकता है. जो लोग पंजीकरण नहीं कराते, उन्हें 6 महीने तक की जेल या जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं.

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