वाशिंगटन। अमेरिका की एक अदालत (American Court) ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (AMit Shah) के खिलाफ दर्ज कराए गए 10 करोड़ डॉलर यानी 7,36,47,00,000 रुपये के एक मुकदमे को खारिज कर दिया है।
यह मुकदमा एक अलगाववादी कश्मीर-खालिस्तान गुट और दो अन्य व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराया गया था। याचिकाकर्ता सुनवाई की दो तारीखों पर उपस्थित नहीं हो सके जिसके बाद यह मामला खारिज कर दिया गया। टेक्सास के ह्यूस्टन में 19 सितंबर, 2019 को आयोजित हुए ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया था।
याचिका में भारत की संसद के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसके तहत जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और लेफ्टिनेंट जनरल कंवल जीत सिंह ढिल्लों से मुआवजे के तौर पर 10 करोड़ डॉलर की मांग की थी। ढिल्लों, वर्तमान में ‘डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी’ के महानिदेशक हैं और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) के अधीन ‘इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ’ के उप प्रमुख हैं।
याचिकाकर्ता नहीं हुए दो तारीखों पर पेशअमेरिका के दक्षिणी टेक्सास डिस्ट्रिक्ट की अदालत के न्यायाधीश फ्रांसेस एच स्टेसी ने छह अक्टूबर को दिए अपने आदेश में कहा था कि ‘कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट’ ने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया और सुनवाई के लिए दो बार तय की गई तारीख पर भी उपस्थित नहीं हुए। इसके साथ ही न्यायाधीश ने मामला खारिज कर दिया।
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