न्यूयॉर्क (New York)। अमेरिका (America) में इस साल आम चुनाव (General election) होने वाले हैं। ऐसे में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Former US President Donald Trump) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को ट्रंप को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दरअसल, अदालत (court) ने ट्रंप की एक याचिका खारिज (Trump’s petition rejected) कर दी है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि गुप्त धन मामले की सुनवाई की जगह बदली जाए। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के वकीलों ने सोमवार (अमेरिकी समयानुसार) को अदालत से मुकदमे को स्थगित करने का आग्रह किया था, लेकिन जस्टिस लिजबेथ गोंजालेज ने उनकी अपील खारिज कर दी।
प्रस्ताव और तर्क में दम नहीं है
ट्रंप के वकीलों का कहना था कि वह इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि मुकदमे की सुनवाई दूसरी जगह कराई जाए या नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रंप को न्यूयॉर्क में निष्पक्ष जूरी नहीं मिल सकती है। एसोसिएट जस्टिस लिजबेथ गोंजालेज ने सोमवार को ट्रंप की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मुकदमे की सुनवाई रोकने का कोई कारण नहीं है। जस्टिस लिजबेथ ने अपील खारिज कर कहा कि सुनवाई की जगह को बदलने के प्रस्ताव और तर्क में दम नहीं है।
मैनहट्टन से स्टेटन द्वीप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं मुकदमा
ट्रंप चाहते थे कि मामले की सुनवाई मैनहट्टन के अलावा कहीं और लड़ा जाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सुझाव दिया है कि मुकदमे को स्टेटन द्वीप में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। स्टेटन द्वीप न्यूयॉर्क शहर का एकमात्र क्षेत्र है, जिसे उन्होंने 2016 और 2020 में जीता था। गौरतलब है कि हश मनी ट्रायल ट्रंप के चार आपराधिक अभियोगों में से पहला है, जिस पर मुकदमा चलाया जाना है। यह किसी पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर चलाया जाने वाला पहला मुकदमा होगा।
पहले भी असामयिक मानते हुए खारिज की अपील
मैनहट्टन जिला अटॉर्नी कार्यालय के अपीलीय प्रमुख स्टीवन वू ने कहा कि ट्रायल जज जुआन एम. मर्चन ने ट्रायल को आगे बढ़ाने या इसमें देरी करने की पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की अपील को पहले ही असामयिक मानते हुए खारिज कर दिया था।
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