नई दिल्ली। 26 नवंबर 2022 को एयर इंडिया (AI) के यात्री द्वारा महिला से बदसलूकी (misbehavior with woman) मामले में डीजीसीए ने एयरलाइन पर जुर्माना लगाया है। डीसीसीए ने नियमों के उल्लंघन (violation of rules) के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उड़ान के पायलट-इन-कमांड के लाइसेंस को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही एआई की निदेशक-इन-फ्लाइट सेवाओं पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
दरअसल, 26 नवंबर 2022 को न्यूयार्क से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान में यात्री शंकर मिश्रा (Passenger Shankar Mishra) ने एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था। इसके बाद शख्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कहने पर आव्रजन ब्यूरो ने लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था।
इसके अलावा आरोपी के बारे में जानकारी लेने के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की एक टीम आरोपी एस मिश्रा के एक रिश्तेदार से मिलने मुंबई पहुंची थी और पूछताछ भी की थी। इससे पहले एयर इंडिया ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पर 30 दिन की यात्रा पाबंदी लगा दी थी। आरोपी को छह जनवरी को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था।
इससे पहले आरोपी यात्री शंकर मिश्रा पर चार महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। एयर इंडिया के प्रवक्ता के मुताबिक, पूर्व जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आंतरिक समिति ने इस मामले में जांच की और शंकर मिश्रा को ‘बुरे व्यवहार वाला यात्री’ पाया। जांच के बाद नागरिक उड्डयन के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार शंकर मिश्रा पर चार महीने के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
डीजीसीए की कार्रवाई के बाद एयर इंडिया ने कहा कि हम अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रिया में कमियों को स्वीकार करते हैं, उन्हें दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं। हम दुर्व्यवहार करने वाले यात्रियों से जुड़ी घटनाओं से निपटने संबंधी नीतियों को लेकर चालक दल के सदस्यों में जागरूकता बढ़ा रहे हैं।
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