भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी खबर सामने आई है। राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में तथ्यात्मक स्थिति पेश कर दी है। अब पंचायत से पहले नगरीय निकाय चुनाव होंगे। 24 मई के पहले नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना घोषित कर दी जाएगी। मप्र में नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। मप्र में पुरानी 321 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। नोटिफिकेशन के 30 दिन के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे। 24 मई से पहले चुनाव कराने की जानकारी दी है। निकाय चुनाव में ओबीसी सीट पर भी जनरल सीट से चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव 2019 की स्थिति में कराने के लिए 20 दिन का समय मांगा गया है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट की तैयारी के लिए समय मांगा गया है। राज्य निवार्चन आयोग 2022 की स्थिति में पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है। पंचायत चुनाव की भी तैयारी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने सबसे कानूनी सहमति के बाद ही कोर्ट में जवाब पेश किया है।
बता दें कि मप्र में नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने डीजीपी को चुनाव को लेकर सुरक्षा इंतजाम करने के भी निर्देश दिए थे। मप्र में नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव के हिसाब से मध्यप्रदेश में ईवीएम नहीं हैं। ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने में 3 महीने का समय लग जाएगा, जबकि बैलेट पेपर से महीने भर में ही पंचायत चुनाव हो जाएंगे। इसलिए पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराने का फैसला लिया गया है।
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