सीहोर। शहर के 35 वार्डों में पार्षद पद के लिए कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी के साथ ही निर्दलीय मैदान में हैं। हांलाकि वार्ड 15 निर्विरोध चुना जा चुका है। इसके बाद अब 34 वार्डों में 148 प्रत्याशी मैदान में हैं। जिनके बीच घमासान होगा। शहर में 401 ने नामांकन फार्म लिए थे। जबकि 251 लोगों ने नामांकन पत्र जमा किए थे, जिसमें से 19 डुप्लीकेट अस्वीकार व संवीक्षा के बाद निरस्त होने के बाद 232 नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए थे। वहीं मंगलवार व बुधवार को अंतिम तारीख तक 84 नामांकन पत्र वापस लिए गए, जिसके बाद 148 मैदान में बचे। इसके बाद अब नगर पालिका सीहोर में दोनो दलों के 68 उ मीदवार और 80 बागी प्रत्याशी मैदान में हैं, जो भाजपा व कांग्रेस का समीकरण बिगाडऩे मैदान में डटे हुए हैं। वार्ड 31 से टिकट मिलने के बाद भी भाजपा के एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र जमा नहीं किया। जबकि वार्ड 15 से एक कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना आवेदन वापस ले लिया।
शाहगंज परिषद बनी समरस
नगरीय निकाय चुनाव के दौरान बुधनी विधानसभा की शाहगंज नगर परिषद प्रदेश की पहली समरस नगर परिषद बन गई है। इस परिषद के सभी 15 वार्डों के पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। शाहगंज नगर परिषद के निर्वाचित पार्षदों में वार्ड-01 से अजय यादव, वार्ड-02 से उषा विश्वकर्मा, वार्ड-03 से हसीब खां, वार्ड-04 से कन्छेदी अहिरवार, वार्ड-05 से लीला अहिरवार, वार्ड-06 से नेहा गौर, वार्ड-07 से पूजा केवट, वार्ड-08 से प्रीती केवट, वार्ड-09 से मीना सैनी, वार्ड-10 से प्रभा गौर, वार्ड-11 से सुनिल कुमार गौर, वार्ड-12 से सोनम भार्गव, वार्ड-13 से त्रिलोक चन्द सैनी, वार्ड-14 से चंद्रप्रकाश पाण्डेय तथा वार्ड-15 से रतनलाल धुर्वे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।
आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील
नगरीय निकाय का चुनाव लडऩे वाले उ मीदवारों को आदर्श आचार संहिता तथा व्यय लेखा संधारण के संबंध में जानकारी देने के लिए अपर कलेक्टर श्रीमती गुंचा सनोबर की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रीमती सनोबर ने सभी उ मीदवारों को आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। बैठक में मास्टर ट्रेनर डॉ. पंकज जैन ने पीपीटी के माध्यम से सभी उ मीदवारों को व्यय लेखा संधारण, पेड न्यूज तथा आदर्श आचार संहिता की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में जानकारी दी गई कि चुनाव के दौरान उ मीदवार ऐसा कोई पोस्टर, पै पलेट या परिपत्र नहीं निकाल सकते हैं, जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अंकित नहीं हो। किसी उ मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से, उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उ मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या मिथ्या समाचार का प्रकाशन नही किया जाए। चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना भी निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध माना जायेगा।
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