भोपाल। खाने-पीने की चीजें बनाने और बेचने वाले खाद्य लाइसेंस (Food License) खत्म होने के बाद भी नवीनीकरण करा सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि उन्हें पुराना एफएसएसएआइ (Food Safety and Standards Authority of India) का नंबर मिल जाएगा। यह नंबर मिलने से उन्हें उत्पाद कौ पैक करने वाले डिब्बे में एफएसएसएआई नंबर बदलने की जरूरत नहीं होगी। अभी तक ऐसे व्यवस्था नहीं थी। एफएसएसएआई ने इसी महीने से यह प्रविधान कर दिया है। हालांकि, Licenseकी अवधि खत्म होने की स्थिति में पंजीयन नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
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