इंदौर। डेली अपडाउनर्स को एमएसटी (Monthly Season Ticket) देने और बंद पड़ी ट्रेनों को चालू करने के लिए अपडाउनर्स (updowners) ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपडाउनर्स की ओर से लगाई गई याचिका पर कल हाईकोर्ट इंदौर (High Court Indore) में सुनवाई की गई और जवाबदार रेल अधिकारियों को नोटिस दिया है।
29 नवम्बर को यह जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसे कल सुना गया और स्वीकार कर लिया गया। मुख्य याचिकाकर्ता एडवोकेट अशोक श्रीवास (Advocate Ashok Srivas) ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट में बताया कि प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों को एमएसटी (MST) नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण उन्हें बसों से महंगे किराये में सफर करना पड़ रहा है, साथ ही उन्हें प्रतिदिन लाइन में लगकर टिकट लेना पड़ता है, जिसके कारण समय भी खराब होता है, वहीं टिकट खिडक़ी पर अनावश्यक दबाव भी बढ़ता है।
सुनवाई के दौरान कर्मचारी नेता राकेश दुबे भी कोर्ट में मौजूद रहे। इसके साथ ही इंदौर से शाम 6 बजे चलने वाली ट्रेन को भी शुरू करने की मांग याचिका में की गई है। कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों (railway officials) से इस संबंध में जवाब मांगा है।
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