भोपाल। प्रदेश में कबाड़ हो चुके वाहनों को नष्ट करने के लिए परिवहन विभाग ने रोड टैक्स में छूट का प्रविधान किया है। यदि कोई पुराना दोपहिया व चारपहिया वाहन (गैर परिवहन वाले वाहन) को स्क्रैप कराता है और नया वाहन खरीदता है तो उसे रोड टैक्स (मोटरयान कर) में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि माल वाहक व यात्री वाहनों पर 15 प्रतिशत की छूट का प्रविधान किया गया है।
परिवहन विभाग ने रोड टैक्स में दी जाने वाली छूट की आठ सितंबर को अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने पिछले बजट में स्क्रैप पालिसी लागू की थी। मध्य प्रदेश में सितंबर 2021 में इस पालिसी को लागू किया गया था। परिवहन विभाग ने फरवरी में प्रदेश में स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए आवेदन मांगे थे। भोपाल व इंदौर में स्क्रैप सेंटर के लिए एक-एक आवेदन आए हैं।
छूट लेने के लिए यह शर्तें की गईं लागू
जिस श्रेणी का वाहन स्क्रैप किया है, उसी श्रेणी का वाहन खरीदने पर छूट मिलेगी। जिस व्यक्ति के नाम सर्टिफिकेट आफ डिपोजिट होगा। उसकी व्यक्ति के नाम वाहन खरीदने पर छूट दी जाएगी। सर्टिफिकेट की वैधता दो साल रहेगी, यानी दो साल के भीतर वाहन खरीदना होगा। सर्टिफिकेट का एक बार उपयोग होने के बाद वह डाटा में रद माना जाएगा। गैर परिवहन वाहनों के लाइफटाइम टैक्स पर 25 फीसदी की छूट मिलेगी। दोपहिया और चारपहिया वाहन की उम्र 15 साल है। इसके बाद पांच साल के लिए वाहन का री-रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। माल वाहक वाहन की उम्र 15 साल तय की गई है। अंतरराज्यीय रूटों पर 10 साल और स्टेट रूटों के लिए 15 साल पुरानी बसों का ही संचालन होगा।
प्रदेश में इतने वाहनों को होना है स्क्रैप
वाहन संख्या
नोट: परिवहन विभाग के रिकार्ड के अनुसार
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