इंदौर। सदस्य सचिव राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण (National Service Authority) द्वारा देशभर में नेशनल व मेगा लोक अदालत (National and Mega Lok Adalat) आयोजित की जा रही है। 14 मई को निगम मुख्यालय (Corporate Headquarters), झोनल कार्यालयों और रजिस्ट्रार कार्यालय (Registrar Office) पर सुबह 10 से देर रात तक यह अदालत चलेगी, जिसमें 100 फीसदी तक सम्पत्ति व जलकर सरचार्ज में छूट मिलेगी।
आयुक्त प्रतिभा पाल (Commissioner Pratibha Pal) ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन द्वारा संपतिकर (Property Tax) अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्तों पर छूट दी जा रही है। जिनमें संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें संपति के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- (रू पचास हजार) तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, संपति कर (Property Tax) के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50,000- (रू. पचास हजार) से अधिक तथा रू 1,00,000- ( रू एक लाख) तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट (Exemption) मिलेगी। संपति कर (Property Tax) के ऐसे प्रकरणो जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 1,00,000- ( रू 1 लाख) से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट (Exemption) प्रदान की जावेगी।
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