गाजीपुर। यूपी में योगी सरकार (Yogi government in UP) एक के बाद एक मफियाओं ( mafia)पर एक्शन ले रही है। ऑपरेशन क्लीन (operation clean) के तहत माफियाओं (mafia) की संपत्तियां (properties) तो कानून कार्रवाई (law action) करते हुए सीज की जा रहीं है या फिर बुलडोजर चलाकर (driving a bulldozer) जमीदोज की जा रही हैं। इसी बीच गाजीपुर (Ghazipur) के पॉश इलाके महुआबाग (Mahuabagh) में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी के मालिकाना हक वाले गजल होटल को बुधवार के दिन पुलिस व राजस्व विभाग की ज्वाइंट टीम (joint team) ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया।
मुख्तार अंसारी की पत्नी का गजल होटल कुर्क
जिला प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ बुधवार को आईएस (Ice) 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी के मालकाना हक वाले गजल होटल के ग्राउंड फ्लोर की 17 दुकानों को मुनादी के बीच कुर्क करने की कार्रवाई की।
करोड़ों की कीमत का है होटल
गजल होटल के फस्ट फ्लोर को पिछले वर्ष को मास्टर प्लान की अनदेखी कर बनाए जाने के जुर्म में डीएम की अध्यक्षता वाली आठ सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के बाद ध्वस्त कर दिया गया था। वर्तमान में कुर्क की प्रापर्टी की कीमत करोड़ो में आंकी गयी है।
गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
सीओ सीटी ओजस्वी चावला ने बताया कि जिलाधिकारी एमपी सिंह के आदेश पर गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की प्रापर्टी में स्थित 17 दुकानों को सीज किया गया है। वर्तमान सर्किल रेट के आधार सीज की गयी प्रापर्टी की कीमत अनुमानित 10 करोड़ 10 लाख रुपया आकी गयी है। थाना मुहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है, उसी के तहत महुआबाग स्थित गजल होटल को सीज किया गया।
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