मेरठ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ कोतवाली के गुदड़ी बाजार (Guddi Bazaar) में 16 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड (triple murder case) में कोर्ट (Court) ने सजा सुनाई है। अदालत ने इजलाल कुरैशी (Ijlal Qureshi) समेत 10 लोगों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए इजलाल कुरैशी और उसकी प्रेमिका शीबा सिरोही (Sheeba Sirohi) समेत 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
गौरतलब है कि 23 मई 2008 को मेरठ कॉलेज के छात्र सुनील ढाका (27) निवासी जागृति विहार, पुनीत गिरि (22) निवासी परीक्षितगढ़ रोड और सुधीर उज्जवल (23) निवासी गांव सिरसली के शव बागपत स्थित बालैनी नदी के किनारे पड़े मिले थे। तीनों को गोलियां मारने के बाद गला काटकर आंखें बाहर निकाल दी गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि 22 मई की रात तीनों का गुदड़ी बाजार में हाजी इजलाल कुरैशी के साथ झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े के परिणामस्वरूप इजलाल ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।
इजलाल ने अपनी गर्लफ्रेंड के उकसाने में यह मर्डर किया था। पुलिस ने अपने आरोप पत्र में दाखिल किया था कि झगड़े के बाद इजलाल ने अपने भाइयों के साथ मिलकर सुधीर ढाका, पुनीत गिरि और सुधीर को पकड़ लिया था। पहले इनको पाइपों से पीटा और फिर गोलियां मारते हुए आंख फोड़ दी। खून में लथपथ शवों को कार की डिग्गी में रखकर नदी किनारे फेंक दिया था।
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