• img-fluid

    UP: मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में SC की कड़ी टिप्पणी- ‘राज्य की अंतरात्मा को झकझोरने वाली बात’

  • September 25, 2023

    मुजफ्फरनगर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को एक सहपाठी को थप्पड़ मारने का आदेश दिया, जिसने “एक समुदाय को निशाना बनाया” और ये घटना शर्मनाक है। राज्य सरकार को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

    न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मौखिक टिप्पणी की, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा अपने शिक्षक के निर्देश पर रोते हुए मुस्लिम छात्र को पीटने की घटना पर चिंता जताई गई थी। घटना का वीडियो पिछले महीने वायरल हो गया था और इस मामले को लेकर व्यापक आक्रोश फैल गया, जिसके बाद शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को जिस तरह से संभाला, उस पर उसे ‘गंभीर आपत्ति’ है। कोर्ट ने कहा “शिक्षक एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं। हम इसकी गहराई में जाएंगे। पीठ ने कहा, क्या शिक्षक छात्रों को इसी तरह पढ़ाते हैं – क्या यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है? राज्य को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए… क्या स्कूल ने बच्चे के लिए कोई परामर्शदाता नियुक्त किया है? यदि ऐसा है घटना हुई है, तो इसे राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देना चाहिए। यह एक गंभीर मुद्दा है।”


    इसमें यह भी कहा गया है कि प्रथम दृष्टया, यह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफलता का मामला है, जो छात्रों के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न और उनके साथ भेदभाव पर रोक लगाता है। धर्म और जाति का आधार। इसमें कहा गया, “अगर किसी छात्र को केवल इस आधार पर दंडित करने की मांग की जाती है कि वह एक विशेष समुदाय से है, तो कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो सकती।”

    पीठ ने राज्य सरकार को एक विशेषज्ञ बाल परामर्शदाता नियुक्त करने और पीड़ित को परामर्श प्रदान करने का निर्देश दिया ताकि वह अपने आघात से उबर सके। इसने यह भी आदेश दिया कि जांच की निगरानी करने और तीन सप्ताह के भीतर अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया जाए।

    अदालत के आदेश में कहा गया है कि “राज्य अपराध के पीड़ित के संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट पेश करेगा। राज्य बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ परामर्श देने पर भी रिपोर्ट पेश करेगा। अदालत तब विचार करेगी कि क्या आरटीई का उल्लंघन न हो यह सुनिश्चित करने के लिए आगे के निर्देशों की आवश्यकता है या नहीं।” अधिनियम; इसके अलावा, चिकित्सक दिशानिर्देश लागू करने के बारे में एनसीपीसीआर द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं जिन्हें राज्य द्वारा लागू किया जाएगा।”

    Share:

    कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2024 का लोकसभा चुनाव उनके खिलाफ हैदराबाद से लड़ने की चुनौती दी असदुद्दीन औवेसी ने

    Mon Sep 25 , 2023
    हैदराबाद । एआईएमआईएम प्रमुख (AIMIM Chief) असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) को 2024 का लोकसभा चुनाव (2024 Lok Sabha Elections) वायनाड़ की बजाय (Instead of Wayanad) उनके खिलाफ (Against Him) हैदराबाद से (From Hyderabad) लड़ने की (To Contest) चुनौती दी (Challenged) । सोमवार को एक रैली में […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    बुधवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved