प्रयागराज (Prayagraj)। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जौहर विश्वविद्यालय से नगर पालिका की सफाई मशीन की बरामदगी के मामले में वरिष्ठ सपा नेता आज़म खान (Senior SP leader Azam Khan) व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम (his son Abdullah Azam) की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से दस दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट ने अभियुक्त अजहर खान की जमानत अर्जी को भी एकसाथ सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने आजम खान की जमानत अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह को सुनकर दिया है।
मामले के तथ्यों के अनुसार स्वार से सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के करीबी सालिम और अनवार की निशानदेही पर रामपुर पुलिस ने 19 सितंबर 2022 को मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के परिसर से नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन और उसके कटे हुए पार्ट्स बरामद किए थे। सामाजिक कार्यकर्ता वाकर अली खान की तहरीर पर आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और अनवार एवं सालिम के खिलाफ रामपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी।
इस मामले में रामपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद हाईकोर्ट में यह अर्जी दाखिल की गई है। मामले में नामजद सह अभियुक्त अनवार और सालिम की जमानत मंजूर हो चुकी है।
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