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    यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान अपनी सजा की फाइल लेकर फरार

  • August 07, 2022


    कानपुर । उत्तरप्रदेश के कैबिनेट मंत्री (UP Cabinet Minister) राकेश मचान (Rakesh Sachan) अपनी सजा की फाइल लेकर (With His Sentence File) कोर्ट से फरार हो गए (Escaped from Court) । कानपुर की एक अदालत ने शनिवार को सचान को एक मामले में दोषी ठहराया था, लेकिन अदालत सजा सुनाती, उससे पहले ही मंत्री अपने वकील की मदद से दोषसिद्धि आदेश की मूल प्रति लेकर ही फरार हो गए। यही नहीं, वह जमानत मुचलका भरे बिना ही अदालत कक्ष से भाग निकले। अब कोर्ट की पेशकार ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोतवाली में तहरीर दी है। उनके इस तरह से फरार होने से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।


    गौरतलब है कि कानपुर की एक अदालत ने शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान को शस्त्र अधिनियम के तीन दशक से अधिक पुराने मामले में दोषी ठहराया। वहीं दूसरी ओर सीएमएम कोर्ट के पेशकार ने मंत्री राकेश सचान समेत तीन लोगों के खिलाफ कानपुर में कोतवाली थाने में एफआईआर के लिए तहरीर दी है। पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच में जो निकलकर आयेगा, उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जायेगी।

    यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान के खिलाफ 35 साल पुराना एक मामला कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में शनिवार को फैसला आना था। पूरा मामला एसीएमएम आलोक यादव के कोर्ट में चल रहा है। फैसला आने से पहले मंत्री राकेश सचान कोर्ट पहुंचे। आरोप है कि फैसला सुनाने से पहले ही राकेश सचान मौके से भाग निकले। उनके वकील ने ऑर्डर कॉपी छीनने की कोशिश की, हालांकि ऑर्डर कॉपी छीनने की पुष्टि किसी ने नहीं की, लेकिन कस्टडी में लेने से पहले ही मंत्री राकेश सचान भाग निकले।

    मामले ने तूल पकड़ा और राकेश सचान के खिलाफ कोर्ट के पेशकार ने कोतवाली थाने में तहरीर दी है। ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि तहरीर कोर्ट के पेशकार ने मंत्री राकेश सचान के खिलाफ दी है, जिसमें फैसला सुनाने से पहले भाग जाने और विवाद जैसी बात लिखी है। मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज चेक किये जायेंगे। एसीपी कोतवाली की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी।
    मंत्री राकेश सचान का कहना है कि एसीएमएम की कोर्ट पहुंचे थे। पुराने मामले में फैसला सुनाने की बात सामने आई थी। लेकिन अचानक तबियत खराब होने पर वह चले गये थे। अगली तारीख के लिए एप्लिकेशन दी गयी है। जिसे जज ने रख लिया और फाइल लेकर मंत्री के भागने वाली बात गलत है।

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