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    सरकार काम न दे सकी तो देगी बेरोजगारी भत्ता

  • January 10, 2022

    • मनरेगा के तहत रोजगार अनिवार्य, जिम्मेदारी भी तय होगी

    भोपाल। मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी है, अब यदि सरकार रोजगार नहीं दे पाई तो संबंधित को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यही नहीं रोजगार न देने वाले अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी भी तय होगी। उनके वेतन से राशि की वसूली होगी। राज्य में इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने इन नियमों को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। राजपत्र प्रकाशन के साथ इसे लागू भी कर दिया गया है।



    राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों में कहा गया है कि रोजगार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन की तिथि से 15 दिन के भीतर रोजगार मिलेगा। यदि इस समय अवधि तक उसे रोजगार नहीं मिलेगा तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का पात्र होगा। यह भी कहा गया है कि यदि उसने दिए गए कार्य को करने से इंकार कर दिया तो वह इसका पात्र नहीं होगा। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए उसे लिखित रूप से आवेदन करना होगा। उसमें उसको यह बताना होगा कि उसने रोजगार मांगा था, लेकिन उसे रोजगार नहीं दिया गया। कार्यक्रम अधिकारी इसे प्रमाणित करेगा, इसके बाद ही वह इसका पात्र होगा।

    जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेगी सरकार
    रोजगार मांगने के बाद भी यदि संबंधित को काम नहीं दिया जाता तो संबंधित पंचायत अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी तय होगी। बेरोजगारी भत्ता की वसूली उन जिम्मेदारों से होगी। साथ ही उनके खिलाफ कार्यवाही भी होगी। काम न देने का कारण भी बताना होगा। संतोषजनक जवाब न होने पर सरकार एक्शन लेगी। इसका सीधा लाभ बेरोजगारों को होगा, अधिकारी कर्मचारी काम देने में लापरवाही नहीं बरतेंगें।

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