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    रूस के खिलाफ यूक्रेन ने उठाया बड़ा कदम, खटखटाया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा

  • February 27, 2022

    कीव। यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार चौथे दिन भी जारी है। रूसी सेना खारकीव में घुस गई है और कीव में दाखिल (Entering Kiev) होने की उसकी कोशिश लगातार जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति (President of Ukraine) ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई है कि जल्द ही रूस राजधानी कीव पर कब्जा (capture of the capital Kiev) कर सकता है। इन सबके बीच यूक्रेन ने रूस के खिलाफ हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (international court) का दरवाजा खटखटाया है। यूक्रेन ने देश में नरसंहार (Massacre) के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है।

    अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में यूक्रेन उसे युद्ध अपराध और अन्य तरह के गंभीर आरोपों (serious allegations) के तहत जवाबदेह ठहराने की कोशिश करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की (President of Ukraine Zelensky) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपना आवेदन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को सौंप दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्वीट किया, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपना आवेदन आईसीजे में जमा किया है। आक्रामकता को सही ठहराने के लिए नरसंहार की धारणा (notion of genocide) में हेरफेर करने के लिए रूस को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हम रूस को अब सैन्य गतिविधि बंद करने का आदेश देने वाले एक तत्काल निर्णय का अनुरोध करते हैं और अगले सप्ताह से इसके शुरू होने की उम्मीद करते हैं।


    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दुनियाभर के देशों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में रूस की वोटिंग पावर को खत्म करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि रूसी कार्रवाई ‘नरसंहार’ पर आधारित है। साथ ही कहा कि यूक्रेन रूस के साथ बातचीत करने को तैयार है, लेकिन उन्हें पड़ोसी देश बेलारूस में बुलाने से इन्कार कर दिया है। क्योंकि इसका इस्तेमाल मास्को के आक्रमण (Invasion of Moscow) के लिए लान्चपैड के रूप में किया जा रहा था। जेलेंस्की ने रविवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि रूस ने बुराई का रास्ता चुना है और दुनिया को उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर कर देना चाहिए। रूस सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से एक है, जिसके चलते उसके पास प्रस्तावों को वीटो करने की शक्ति है।

    जेलेंस्की ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराध अधिकरण (crime tribunal) को यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमलों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने रूसी आक्रमण को राज्य प्रायोजित आतंकवाद” करार दिया। उन्होंने रूस के इन दावों को झूठा बताया कि वह आम आबादी वाले इलाकों को निशाना नहीं बना रहा। दरअसल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2019 में फैसला सुनाया था कि उसके पास क्रीमिया क्षेत्र (Crimea region) के संदर्भ में यूक्रेन और रूस के बीच विवाद को सुनने का अधिकार क्षेत्र है।

    यूक्रेन के प्राधिकारियों (Ukrainian authorities) ने दावा किया है की रूसी सेना देश के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में घुस गई है और सड़कों पर लड़ाई चल रही है। खारकीव क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख ओलेह सिनेहुबोव ने रविवार को बताया कि यूक्रेनी सेना शहर में रूसी सैनिकों से लड़ रही है और उन्होंने नागरिकों से घरों से बाहर नहीं निकलने को कहा है। खारकीव रूस की सीमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और रूसी सैनिक खारकीव (Russian soldier Kharkiv) में घुस गए है। इससे पहले तक वे शहर के बाहरी इलाके में ही थे और उन्होंने शहर में घुसने की कोशिश नहीं की थी।

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