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    उज्जैनः महाकाल की सवारी में भक्तों पर कुल्ला कर थूकने के मामले में केस दर्ज, तीन गिरफ्तार

  • July 18, 2023

    उज्जैन (Ujjain)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन (Ujjain) में सोमवार बाबा महाकाल की सावन की दूसरी सवारी (Baba Mahakal’s second ride of Sawan) धूमधाम से निकली। लेकिन इस दौरान भक्तों पर कुछ युवकों द्वारा कुल्ला और थूक फेंककर ( rinsing and spitting by young men) माहौल खराब करने की भी कोशिश की गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद बड़ी संख्या में लोग खाराकुआ थाने पर शिकायत करने पहुंचे। मामला मामला बढ़ता देख भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। श्रद्धालुओं की शिकायत पर पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज (Case registered against 3 youths) कर हिरासत में लिया है। श्रद्धालुओं की मांग है कि ऐसी हरकत करने वाले लोगों पर एनएसए और मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाना चाहिए ।

    उज्जैन में सावन माह मैं बाबा महाकालेश्वर अपनी प्रजा का हाल-चाल जानने सवारी के रूप में निकलते हैं। यह सवारी महाकाल मंदिर से होते हुए विभिन्न मार्गो से रामघाट पहुंचती है। बाबा महाकाल का जल अभिषेक के बाद सवारी दोबारा मंदिर के लिए पहुंचती। सोमवार को सावन माह दूसरी सवारी निकाली जा रही थी। भक्त सवारी में रास्ते भर शिव की भक्ति में लीन थे। इस दौरान सवारी जब टक्के चौराहा पर पहुंची तो भजन मंडली और ढोल नगाड़ा बजाने वाले कुछ लोगों को खुद पर पानी गिरने का अहसास हुआ।


    उन्होंने ऊपर देखा तो कुछ लोग युवकों पर पानी पीकर थूकते दिखे। उन्होंने उन युवकों के वीडियो बना लिए। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कुछ युवक पानी की बॉटल से कुल्ला कर रहे हैं। बीच-बीच में थूकते भी हैं। सवारी निकलने के बाद सभी श्रद्धालु थाना खारा कुआं पहुंचे और इस पूरे मामले के वीडियो और फोटो पुलिस को देते हुए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल ऐक्शन लिया और तीनों आरोपियों के खिलाफ मामल दर्ज कर लिया। जानकारी अनुसार तीनों के नाम अदनान, सुफियान और अशरफ हैं। तीनो युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

    इंदौर विधायक रमेश मेंदोला ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को फोन लाकर मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने बताया कि सवारी के दौरान कुछ श्रद्धालुओं ने देखा कि उनके ऊपर पानी पीकर थूकने की कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर थाना खारा कुआं में आईपीसी की धारा 295 (a) ,153 ( a) , 505 , 296 में केस दर्ज किया गया है। दोषियों के खिलाफ कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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