नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने आज, 5 दिसंबर को मसौदा विनियमों की घोषणा (Announcement of draft regulations) की, जिन्हें स्नातक डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने के लिए निर्देश के न्यूनतम मानकों के रूप में निर्धारित किया जा रहा है. ये नए नियम उच्च शिक्षा में अधिक लचीलापन लाएंगे, अनुशासनात्मक कठोरता को दूर करेंगे, समावेशिता लाएंगे और छात्रों के लिए बहु-विषयक सीखने के अवसर प्रदान करेंगे. आयोग ने जारी ड्राफ्ट गाइडलाइन पर लोगों से 23 दिसंबर 2024 तक या उससे पहले अपनी प्रतिक्रिया साझा करने को कहा है
यह परिवर्तन उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के लिए द्विवार्षिक प्रवेश की सुविधा प्रदान करेगा, यदि वे उन्हें शुरू करने के लिए तैयार हैं, जिससे छात्रों को वर्ष में दो बार नामांकन करने की अनुमति मिलती है. विनियमों में मल्टीपल प्रवेश और निकास, पूर्व शिक्षा की मान्यता और एक साथ दो UG/PG कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की लचीलापन के प्रावधान शामिल हैं.
यूजीसी अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने कहा कि हमने स्कूली शिक्षा की कठोर अनुशासन-विशिष्ट आवश्यकताओं से UG और PG प्रवेश के लिए पात्रता को भी अलग कर दिया है. इन विनियमों के तहत, छात्र अपनी पिछली अनुशासनात्मक योग्यता के बावजूद किसी भी कार्यक्रम में अध्ययन का चयन कर सकते हैं, यदि वे प्रासंगिक प्रवेश परीक्षाओं को पास करके अपनी योग्यता प्रदर्शित करते हैं.
यूजीसी चेयरमैन ने कहा कि छात्रों के पास अब अपने प्रमुख विषय में 50 प्रतिशत क्रेडिट अर्जित करने का विकल्प होगा, जबकि शेष क्रेडिट कौशल विकास, प्रशिक्षुता या बहु-विषयक विषयों को आवंटित किए जा सकते हैं, जिससे समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि इन सुधारों के साथ हम यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय उच्च शिक्षा वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए विकसित हो, जबकि समावेशिता और विविध शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल बने रहे.
यूजीसी की ओर से जारी ड्राफ्ट गाइडलाइन के अनुसार स्नातक की डिग्री की अवधि तीन या चार साल होगी और स्नातकोत्तर डिग्री सामान्य रूप से एक या दो साल की होगी. हालांकि, स्नातक की डिग्री की अवधि कम या अधिक हो सकती है. वहीं यूजी के छात्र निर्धारित समय से पहले और बाद में अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कैंडिडेट UGC की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.
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