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    ‘उद्धव ठाकरे, आदित्य, संजय राउत हाजिर हों’ दिल्ली HC ने भेजा समन; जानिए क्या है मामला?

  • March 28, 2023

    नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट के सांसद राहुल रमेश शेवाले की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने मुकदमे में संजय राउत को भी समन जारी किया है और हाजिर होने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी.

    संजय राउत ने कहा था कि शिंदे गुट को शिवसेना पार्टी का नाम और धनुषबाण का निशान देने के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का सौदा किया गया है. उन्होंने कहा था नाम और निशान शिंदे गुट को देना न्याय नहीं डील है. शिंदे गुट के सांसद शेवाले ने इसके खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का केस दर्ज करवाया था. इस पर आज (28 मार्च) सुनवाई हुई. दिल्ली उच्च न्यायालय ने उद्धव, आदित्य और राउत को हाजिर रहने के लिए समन्स दिए हैं और 17 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में हाजिर होने को कहा है.

    ठाकरे गुट ने शिंदे गुट को शिवसेना देने के फैसले को ‘डील’ कहा था
    महाराष्ट्र में सत्ता बदलने के बाद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत की ओर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों और सांसदों के खिलाफ लगातार बयानबाजियां शुरू रही हैं. ठाकरे गुट की ओर से शिंदे गुट के नेताओं को चोर और गद्दार कहा जाता रहा है. उन पर खोखे लेकर बिक जाने का आरोप लगाया जाता रहा है.


    चुनाव आयोग द्वारा शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान दिए जाने को भी डील कहा गया और यह कहा गया कि चुनाव आयोग समेत सभी केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के गुलामों की तरह काम कर रही हैं. उन्हें जो-जो कहा जाता है, जैसा-जैसा करने को कहा जाता है, वे वैसा-वैसा ही करती हैं.

    दिल्ली हाईकोर्ट ने इसलिए उद्धव, आदित्य और राउत को समन्स जारी किया
    इसी के खिलाफ शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने कुछ दिनों पहले दिल्ली हाईकोर्ट में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और सोशल मीडिया में लगातार की जारी टीका-टिप्पणियों को लेकर एक याचिका दायर की थी. इस याचिका में ठाकरे गुट की ओर से शिंदे समर्थकों पर लगातार आक्षेप लाएक टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया था. इन टिप्पणियों को चुनौती दी गई थी.

    याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है. उस पर डील के तहत फैसला करने का आरोप लगाए जाने से जनमानस पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा. ऐसी टिप्पणियों पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है. इसी पृष्ठभूमि पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को हाजिर होने का आदेश दिया है.

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