विदिशा। रूस यूक्रेन युद्ध (russia ukraine war) के दौरान भारत की छात्रा यूक्रेन ( ukraine) में थी उसे एयर टिकट से भारत बुलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी प्रिंस (accused prince) को 420 भादवि में 02 वर्ष कारावास व 5000 रुपए अर्थदण्ड व धारा 66डी आईटी अधिनियम में 01 वर्ष कारावास व 5000 रुपए अर्थदण्डसे दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया द्वारा की गई।
अभियोजन की ओर से आॅनलाईन ट्रांजेक्शन और आरोपी की सिमों का कॉल डिटेल सभी वैज्ञानिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को न्यायालय में प्रमाणित किया। अभियोजन ने प्रकरण में कुल 06 साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय में कराया। आरोपी 26 फरवरी से जिला जेल में है। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष अंतिम तर्क पेश किए जिससे सहमत होकर सीजेएम न्यायालय द्वारा आरोपी प्रिंस गाबा को धारा 420 भादवि में 02 वर्ष कारावास व 5000 रुपए अर्थदण्ड व धारा 66डी आईटी अधिनियम में 01 वर्ष कारावास व 5000 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved