राजकीय बाल संरक्षणगृह में आया खुशियों का पर्व
इंदौर संतोष मिश्र।
शहर के छावनी स्थित राजकीय बाल संरक्षणगृह (Government Child Protection Home) में रहने वाले दो लावारिस (Unclaimed) बच्चों को चेन्नई (Chennai) के रहने वाले अमेरिकी परिवार (American Family) ने गोद (Adopted) ले लिया है। अब वे अपने नए घर में जाएंगे। तीन साल पहले ही लावारिस घूमते हुए मिले इन दो भाइयों में छोटे की उम्र 6 वर्ष तो बड़े की 7 वर्ष है। इन बच्चों को गोद (Adopted) लेने के लिए चेन्नई (Chennai) के परिवार ने दो साल पहले आवेदन किया था।
अमेरिका निवासी चेन्नई (Chennai) के रहने वाले परिवार ने बच्चों को गोद (Adopted) लेने की सारी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली है। नियमानुसार अगर किसी बच्चे को गोद (Adopted) लेकर विदेश ले जाना हो तो उसके लिए सेंट्रल एडाप्शन रिसोर्ट अथॉरिटी (कारा) की एनओसी अनिवार्य है। इसके लिए जो परिवार गोद लेता है उसे सारे डाक्यूमेंट्स मंत्रालय में जमा करने पड़ते हैं। उसके बाद वहां के अधिकारी जांच-पड़ताल करते हैं, जिसमें सही पाए जाने पर ही एनओसी जारी करते हैं। चेन्नई के परिवार ने वर्ष 2020 में ही आवेदन कर दिया था, लेकिन उसी बीच कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अब 6 सितंबर को आखिरी सुनवाई की तिथि लगी है। उम्मीद है कि इस दिन बच्चों को विदेश जाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद दोनों बच्चों के पासपोर्ट बन जाएंगे।
देवास नाका पर 3 साल पहले मिले थे घूमते हुए…चाइल्ड लाइन ने दिया था आश्रय
दोनों बच्चे तीन साल पहले देवास नाका पर पुलिस को लावारिस हालत में मिले थे, जिस पर पुलिस ने तुरंत चाइल्ड लाइन (Child Line) की टीम को जानकारी दी। टीम दोनों को राजकीय बाल संरक्षणगृह (Government Child Protection Home) ले आई, तभी से अब बच्चे यही रह रहे हैं। बच्चे इतने होनहार हैं कि बाल संरक्षणगृह के दूसरे बच्चे तो उनसे सीख ले ही रहे हैं, वहीं अधिकारी भी उन्हें देखने के लिए विशेष तौर पर वहां जाते हैं।
शपथ पत्र देकर ले गए बच्चों को चेन्नई
कारा से एनओसी मिलने के बाद गोद (Adopted) लेने वाले माता-पिता बच्चों को अपने साथ भारत में ले जा सकते हैं। चूंकि कोर्ट से अभी हरी झंडी नहीं मिली है, इसलिए विदेश जाने की अनुमति नहीं है। गोद लेने वाला दंपति इंदौर आया और राजकीय बल संरक्षण आश्रम में एक शपथ पत्र देकर दोनों बच्चों को चेन्नई लेकर गया है। जब तक कोर्ट द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी तब तक उन्हें यूएसए नहीं ले जा सकते।
गोद लेने वाले दंपति अमेरिकी नागरिक
गोद (Adopted) लेने वाले चेन्नई (Chennai) के दंपति को यूएसए की भी नागरिकता है। उनके पिता यूएसए के ही निवासी हैं और वहीं से उन्होंने चेन्नई की महिला से शादी की थी। इस हिसाब से उनको यूएसए की नागरिकता हासिल है। पिता की नागरिकता होने से बेटे और बहू को भी वहीं की नागरिकता प्राप्त हो गई है। चूंकि चेन्नई (Chennai) घर है, इसलिए साल-दो साल में आना-जाना जारी रखते हैं।
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