नई दिल्ली (New Delhi) । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दो और जजों (judges) की नियुक्ति की सिफारिश को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे राजेश बिंदल (Rajesh Bindal) और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे अरविंद कुमार (Arvind Kumar) को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति किया गया है। कॉलेजियम की ओर से दोनों नामों की सिफारिश की गई थी, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगा दी है। इन दोनों जजों की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जजों के पद हैं और अब एक भी रिक्त नहीं रह गया है।
बीते सप्ताह ही सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों के नामों को मंजूरी दी गई थी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत में जजों की कुल संख्या 32 पर पहुंच गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 34 पद हैं। अब दो नए नामों को मंजूर किए जाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा हो गया है। उच्चतम न्यायालय में जज का अब कोई पद रिक्त नहीं रह गया है। बता दें कि दो महीने की लंबी तनातनी के बाद सरकार ने 5 जजों के नामों को मंजूर किया था। बीते शनिवार उनके नाम का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और सोमवार को शपथ दिलाई गई।
बता दें कि सरकार की ओर से कई बार जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। सरकार का कहना है कि इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर तैयार होना चाहिए, जिसका जिक्र शीर्ष अदालत ने न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज करते हुए किया था। कानून मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से इस बाबत एक चिट्ठी भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी है, जिसका जिक्र उन्होंने संसद में किया था। बता दें कि कॉलेजियम को लेकर ही सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनाव रहा है।
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