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    इंदौर हाईकोर्ट की लोक अदालत में 314 प्रकरण निराकृत

  • May 14, 2022

    इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court) की इंदौर खण्डपीठ में शनिवार को नेशनल लोक अदालत संपन्न हुई। इसमें 314 प्रकरणों का निराकरण करते हुए दो करोड़ 94 लाख रुपये से अधिक के अवार्ड पारित (Award passed) किए गए।



     

    यह लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इंदौर में प्रशासनिक न्यायाधिपति विवेक रूसिया के आदेशानुसार संपन्न हुई। इस लोक अदालत में न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकरणों के आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण हेतु 6 खंडपीठ का गठन किया गया था।

     

    प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में सिविल (एम.ए.सी.टी.आदि), रिट एवं क्रिमिनल से संबंधित 829 प्रकरणों को सुनवाई हेतु रखा गया था, जिसमें कुल 314 प्रकरण निराकृत हुए। जिनमें कुल मुआवजा राशि दो करोड़ 94 लाख 52 हजार 118 रुपये के अवार्ड पारित किये गये।

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