नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों को पुलिस समन के खिलाफ दायर याचिका पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने रिपब्लिक के वकील हरीश साल्वे से बांबे हाईकोर्ट जाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि वर्ली में आपके ऑफिस से फ़्लोरा फाउंटेन दूर नहीं। फ्लोरा फाउंटेन में बांबे हाईकोर्ट है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने पुलिस कमिश्नर के मीडिया को इंटरव्यू देने पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह चिंता की बात है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं।
रिपब्लिक टीवी ने अपने सीएफओ और दूसरे अधिकारियों को मुंबई पुलिस के समन को चुनौती दी थी। सुनवाई से पहले मुंबई पुलिस ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। रिपब्लिक टीवी की याचिका जुर्माना सहित खारिज की जाए। मुंबई पुलिस ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन की दलील गलत है। मुंबई पुलिस को जांच से नहीं रोका जा सकता है। टीवी शो की आड़ में रोज़ गवाहों से बात कर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश हो रही है।
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