भोपाल। दिल्ली सहित देश के कुछ राज्यों में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट पुराने वाहनों में लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन मप्र में पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई जा रहीं। इस कारण सैकड़ों कार मालिक परेशान हैं। परिवहन विभाग का कहना है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है। ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिलने पर ही पुराने वाहनों में नंबर प्लेट लगाने का रास्ता साफ हो सकेगा। यानी तब तक एमपी नंबर की कार दिल्ली ले जाने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। गौरतलब है कि ग्वालियर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में रजिस्टर्ड कार को लेकर जो दिल्ली लेकर जा रहे हैं और हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लग रहा है।
अफसरों का तर्क-ट्रिब्यूनल में है मामला
परिवहन विभाग के अफसरों का तर्क है कि नंबर प्लेट लगाने का जो ठेका 2012 में लिंक उत्सव को दिया गया था, वह 2014 में विभाग ने गड़बड़ी मिलने पर निरस्त कर दिया था। अब मामला आर्बिटल ट्रिब्यूनल में चल रहा है, जिस कारण विभाग ट्रिब्यूनल के आदेश का इंतजार कर रहा है। इसके बाद ही पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग सकेंगे।
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