भोपाल। परिवहन विभाग (Transport Department) द्वारा शुरू की गई लाइसेंस की ऑनलाइन सेवा (Online Service) में सभी कामों को ऑनलाइन (Online) किया जा रहा है। इसके तहत कमर्शियल वाहन चालक (Commercial Vehicle Driver) के लाइसेंस के लिए और 40 साल की आयु के बाद सामान्य लाइसेंस के रिन्युअल (Renewal) के लिए लगने वाले डॉक्टर के सर्टिफिकेट को भी ऑनलाइन डॉक्टर ही अपलोड कर सकेंगे। इसके लिए RTO ने CMHO को पत्र लिखकर डॉक्टरों के नाम मांगे हैं। इन नामों को विभाग जिलावार अपने पोर्टल पर अपलोड करेगा, जिनके पास जाकर आवेदक अपनी जांच के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) अपलोड करवा सकेंगे।
परिवहन विभाग में नियम है कि अगर कोई व्यक्ति कमर्शियल लाइसेंस बनवाना चाहता है तो उसे किसी एमबीबीएस डॉक्टर से खुद का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। यही नियम 40 साल की आयु के बाद सामान्य लाइसेंस रिन्यु करवाने वाले आवेदकों के लिए भी है। आवेदक डॉक्टर से यह सर्टिफिकेट लेकर अपने आवेदन के साथ देते हैं, जिसे विभाग द्वारा अपलोड किया जाता है। लेकिन अब विभाग इस व्यवस्था को भी ऑनलाइन करने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत विभाग द्वारा अधिकृत डॉक्टर्स के पास जाकर आवेदक अपनी जांच करवाने के बाद डॉक्टर्स से ही फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करवा सकेगा। इसके लिए विभाग डॉक्टर्स को लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी देगा। सर्टिफिकेट अपलोड करने से पहले डॉक्टर को आवेदक का आवेदन क्रमांक सिस्टम पर डालना होगा। इसके बाद आवेदक के मोबाइल पर आने वाला ओटीपी दर्ज करने के बाद डॉक्टर के सिस्टम पर ही ऑनलाइन फार्म खुल जाएगा, जिसमें फिटनेस से जुड़े सवाल होंगे, जैसे आवेदक विकलांग तो नहीं है, सही से देख और सुन पाता है आदि। फार्म के अपलोड होने के बाद आवेदक लाइसेंस के लिए आगे की औपचारिकताएं पूरी कर लाइसेंस पा सकेगा।
फर्जीवाड़ा रोकने के लिए व्यवस्था
अफसरों ने बताया कि विभाग को पहले ऐसी कई शिकायतें मिल चुकी है कि आसानी लाइसेंस बनवाने के लिए कई आवेदक डॉक्टर का फर्जी सर्टिफिकेट लगा देते हैं। इसे देखते हुए ही अपडेशन में इस व्यवस्था को जोड़ा गया है। इससे आवेदक को डॉक्टर के पास जाना ही होगा और फीट होने पर ही डॉक्टर उसे सर्टिफिकेट देगा। इसमें डॉक्टर की भी पूरी जवाबदारी जुड़ जाएगी। किन डॉक्टरों से ये सर्टिफिकेट बनवाए जा सकते हैं, इसके लिए सीएमएचओ को पत्र लिखते हुए ऐसे डॉक्टरों के नाम मांगे है। विभाग ऐसे डॉक्टरों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड जारी करने के साथ ही उनके नामों की सूची पोर्टल पर अपलोड करेगा, जिसे देखकर आवेदक उनसे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मिल सकेगा।
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