- अब डॉक्टर्स ऑनलाइन जारी करेंगे आवेदक का फिटनेस सर्टिफिकेट
इंदौर। परिवहन विभाग ( Transport Department) द्वारा शुरू की गई लाइसेंस (License) की ऑनलाइन सेवा ( Online Service) में सभी कामों को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके तहत कमर्शियल वाहन चालक के लाइसेंस (License) के लिए और 40 साल की आयु के बाद सामान्य लाइसेंस के रिन्युअल के लिए लगने वाले डॉक्टर के सर्टिफिकेट को भी ऑनलाइन डॉक्टर ही अपलोड कर सकेंगे। इसके लिए इंदौर आरटीओ ने सीएमएचओ को पत्र लिखकर डॉक्टरों (Doctor) के नाम मांगे हैं। इन नामों को विभाग जिलावार अपने पोर्टल पर अपलोड करेगा, जिनके पास जाकर आवेदक अपनी जांच के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करवा सकेंगे।
परिवहन विभाग ( Transport Department)में नियम है कि अगर कोई व्यक्ति कमर्शियल लाइसेंस बनवाना चाहता है तो उसे किसी एमबीबीएस डॉक्टर से खुद का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। यही नियम 40 साल की आयु के बाद सामान्य लाइसेंस रिन्यु करवाने वाले आवेदकों के लिए भी है। आवेदक डॉक्टर से यह सर्टिफिकेट लेकर अपने आवेदन के साथ देते हैं, जिसे विभाग द्वारा अपलोड किया जाता है। लेकिन अब विभाग इस व्यवस्था को भी ऑनलाइन करने जा रहा है। आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत विभाग द्वारा अधिकृत डॉक्टर्स के पास जाकर आवेदक अपनी जांच करवाने के बाद डॉक्टर्स से ही फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करवा सकेगा। इसके लिए विभाग डॉक्टर्स को लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी देगा। सर्टिफिकेट अपलोड करने से पहले डॉक्टर को आवेदक का आवेदन क्रमांक सिस्टम पर डालना होगा। इसके बाद आवेदक के मोबाइल पर आने वाला ओटीपी दर्ज करने के बाद डॉक्टर के सिस्टम पर ही ऑनलाइन फार्म खुल जाएगा, जिसमें फिटनेस से जुड़े सवाल होंगे, जैसे आवेदक विकलांग तो नहीं है, सही से देख और सुन पाता है आदि। फार्म के अपलोड होने के बाद आवेदक लाइसेंस के लिए आगे की औपचारिकताएं पूरी कर लाइसेंस पा सकेगा।