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मतदान से लेकर वोटिंग तक के प्रशिक्षण को दिया जा रहा है अंतिम रूप, नागरिक भी सहयोग करें मतदान दलों को

October 16, 2023

  • चुनाव आयोग ने दिए निर्देश-राजनैतिक दल जब जुलूस निकालें तो किसी भी प्रकार का टकराव और यातायात में बाधा नहीं आनी चाहिए

उज्जैन। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सभी राजनैतिक दलों और चुनाव लडऩे वाले अभ्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया शांति और सुचारू रूप से संपन्न कराने में ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों का पूरा सहयोग करना होगा और जुलूस के दौरान किसी प्रकार के विवाद और टकराव के साथ यातायात में बाधा की स्थिति से बचना होगा। अपने कार्यकर्ताओं को बिल्ले और बैच देना अनिवार्य किया गया है।
अभ्यार्थियों द्वारा दी जा रही मतदाता पर्ची सादे कागज की होना चाहिए और उस पर किसी अभ्यार्थी का नाम या प्रतीक चिह्न छपा नहीं होना चाहिए। मतदान के दिन और उसके पूर्व के 48 घंटे के दौरान किसी को शराब पेश या वितरित नहीं कर पाएंगे। राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गए कैम्पों के पास अनावश्यक भीड़ लगाने की परमिशन भी नहीं रहेगी। कैम्पों में खाने-पीने की चीजें नहीं दी जा सकेंगी। मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा। निर्वाचन आयोग प्रेक्षक नियुक्त कर रहा है।



यदि निर्वाचनों के संचालन के सम्बन्ध में अभ्यार्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे इसकी सूचना प्रेक्षक को दे सकते हैं। दल या अभ्यार्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय अधिकारियों को पूर्व से समय पर सूचना देनी होगी और पहले से देखना होगा कि किसी प्रकार का प्रतिबंधात्मक उक्त स्थल पर लागू नहीं किया गया है। यदि किसी प्रस्तावित सभा के सम्बन्ध में लाऊड स्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली हो तो दल या अभ्यर्थी को संबद्ध प्राधिकारी के पास काफी पहले से ही आवेदन करना चाहिये और ऐसी अनुज्ञा या विज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये। किसी सभा के आयोजकों के लिये यह अनिवार्य है कि वे सभा में विघ्न डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता ली जा सकती है। जुलूस का आवेदन करने वाले जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले ही यह बात तय कर लेनी चाहिये कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा। इसके बाद कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। जुलूस का आयोजन इस तरह से करना होगा कि यातायात में किसी किस्म की बाधा न आए। यदि दो या अधिक राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर उसी रास्ते से या उसके भाग से जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया है तो आयोजकों को चाहिये कि वे समय से काफी पूर्व आपस में सम्पर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बनायें जिससे कि जुलूसों में टकराव न हो या यातायात को बाधा न पहुंचे। स्थानीय पुलिस की सहायता संतोषजनक इंतजाम करने के लिये सदा उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन के लिये दलों को यथाशीघ्र पुलिस से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थान पर जलाने सहित प्रदर्शन करने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी।

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