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1 अप्रैल से बदल रहे ट्रैफिक के नियम, अब ये गलती की तो कैंसिल हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस

  • March 31, 2025

    नई दिल्ली: अगर आप कार या बाइक ड्राइव करते हैं तो हो जाएं सावधान! इस नए फाइनेंशियल इयर से ट्रैफिक नियम और सख्त हो गए हैं. अगर आपके पास पहले से कुछ पेंडिंग चालान हैं और आपने अभी तक उनका भुगतान नहीं किया है, तो ये आपको काफी महंगा पड़ सकता है. नए नियमों के तहत आपका ड्राइविंग लाइसेंस तक जब्त हो सकता है. नए ट्रैफिक नियम क्या हैं? एक नजर डालें.

    ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को समय पर जुर्माना न भरने पर सजा देने के उद्देश्य से, सरकार ने एक नया, सख्त समाधान पेश किया है. अगर आपके पास पिछले तीन महीनों से लंबित ई-चालान राशि है जिसका भुगतान नहीं किया गया है, तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आपका ड्राइविंग लाइसेंस जल्द ही निलंबित किया जा सकता है. इसके अलावा, अगर आपके पास एक वित्तीय वर्ष में रेड सिग्नल कूदने या खतरनाक ड्राइविंग के लिए 3 चालान हैं, तो आपका लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए जब्त किया जा सकता है. यह सख्त नियम इसलिए लाया गया है क्योंकि सरकार ने देखा कि ई-चालान राशि की वसूली केवल 40 प्रतिशत ही हो पाई है.


    सख्त कानून न केवल आपके ड्राइविंग लाइसेंस को खतरे में डालेंगे, बल्कि सूत्रों का कहना है कि सरकार एक रणनीति तैयार कर रही है जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष से कम से कम 2 लंबित चालान होने पर उच्च बीमा प्रीमियम को जोड़ने की योजना है. अब, कुछ वाहन मालिकों ने देर से अलर्ट या गलत चालान के कारण जुर्माना नहीं भरा है. ऐसे मामलों के लिए, सरकार एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया के साथ आने की योजना बना रही है, जिसमें कैमरों के लिए न्यूनतम विनिर्देश और लंबित चालानों के बारे में वाहन मालिकों या ड्राइवरों को हर महीने अलर्ट भेजना शामिल है, जब तक कि भुगतान नहीं किया जाता.

    यह मुख्य रूप से चालानों की कम वसूली दर के कारण है. प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, जारी किए गए सभी ई-चालानों में से केवल 40 प्रतिशत ही वसूले जाते हैं. राज्यवार वसूली दर को देखते हुए, दिल्ली में सबसे कम वसूली दर 14 प्रतिशत है, इसके बाद कर्नाटक में 21 प्रतिशत और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 27 प्रतिशत है. महाराष्ट्र और हरियाणा में वसूली दर सबसे अधिक 62 और 76 प्रतिशत है.

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