गुना। पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा जिले में शासकीय राशन की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थों को निरंतर निर्देशित किया जा रहा है, जिसके तहत गुना पुलिस द्वारा राशन माफियाओं पर एक के बाद एक कार्यवाहियां कर उन्हे नेस्तनाबूद किया जा रहा है । इसी क्रम में एसडीओपी राघौगढ श्री जी.डी. शर्मा के मार्गदर्शन में जिले के आरोन थाना प्रभारी निरीक्षक आमोद सिंह राठौर एवं उनकी टीम द्वारा शनिवार को शासकीय राशन माफियाओं पर कार्यवाही करते हुये पीडीएस चावल की 64 बोरियां एवं चावल लेकर जा रहे ट्रेक्टर-ट्रॉली जप्त किये, दूसरी कार्यवाही कुंभराज पुलिस के द्वारा की गई जिसमें दो रसद माफियाओं से 10 बोरी चावल सहित मैजिक वाहन पुलिस ने पकड़ा।
जानकारी के अनुसार शनिवार को आरोन थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मैसी ट्रेक्टर व ट्रॉली में शासकीय राशन की दुकानों पर गरीबों को वितरण होने वाला चावल भरकर उसे बेचने के लिए आरोन तरफ से सिरोंज की ओर लेकर जाया जा रहा है । इस सूचना के मिलते ही आरोन थाना प्रभारी निरीक्षक आमोद सिंह राठौर द्वारा राशन माफियाओं पर कार्यवाही हेतु थाने से तत्काल पुलिस की एक टीम रवाना की गई ।
पुलिस टीम द्वारा उक्त ट्रेक्टर-ट्रॉली का पीछा किया तो ग्राम रामपुर के पास उक्त ट्रेक्टर-ट्रॉली दिख गया, जिसे पुलिस द्वारा घेराबंदी कर रोक लिया गया, ट्रेक्टर पर चालक के अलावा दो और लोग बैठे हुये थे, जिनके नाम पता पूछने पर उनके द्वारा अपने नाम नरेन्द्र पुत्र कैलाश साहू उम्र 28 साल निवासी ग्राम परासरी हाल आरोन, नीतेश पुत्र रमेश साहू उम्र 21 साल निवासी आरोन एवं चालक ने अपना नाम सुनील पुत्र शिवचरण साहू उम्र 29 साल निवासी ग्राम तरवरिया थाना सिरोंज जिला विदिशा के होना बताये । पुलिस द्वारा ट्रॉली में भरे हुये कट्टों को चैक किया तो उसमें पीडीएस के चावल की कुल 64 बोरियां होना पाईं गई । उक्त तीनों ही लोगों से पी.डी.एस. के चावल परिवहन संबंधी लायसेंस एवं वैध दस्तावेज चाहे गये तो उनके पास कोई दस्ताबेज नहीं पाये गये । उक्त आरोपीगण का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनिमय 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय होने से मौके पर मैसी टैक्टर क्रमांक एमपी 40 एसी 9130 मय ट्राली व पी.डी.एस. के चावलों से भरे 64 बोरियों को विधिवत जप्त किया गया एवं तीनों आरोपियों के विरूद्ध थाना आरोन में अपराध क्रमांक 21/23 धारा 3/7 ईसी एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved