10800 पात्र आवेदकों में से 6708 बच्चों की खुली है लॉटरी
इंदौर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों (Private Schools) में दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए अंतिम तारीख (Last Date) 26 जुलाई है। जिन आवेदकों की लॉटरी खुली है वे कल तक एडमिशन (Admission) ले सकेंगे। पिछले दिनों राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा लॉटरी (Lottery) के माध्यम से इंदौर जिले के विभिन्न निजी स्कूलों (Private Schools) में नि:शुल्क प्रवेश के लिए 6 हजार 708 बच्चों का चयन किया गया था। नि:शुल्क प्रवेश हेतु चयनित बच्चों को स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। इन स्कूलों में 26 जुलाई तक दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रवेश लेना होगा।
जिला परियोजना समन्वयक अक्षयसिंह राठौर (Akshay Singh Rathore) ने बताया गया कि इंदौर जिले की एक हजार 600 अशासकीय शालाओं के लिए सत्यापन उपरांत 10 हजार 800 आवेदन पात्र पाए गए थे। इन आवेदनों को राज्य शिक्षा केन्द्र (State Education Center) भोपाल (Bhopal) द्वारा लॉटरी (Lottery) में सम्मिलित किया गया था। लॉटरी के माध्यम से जिले में विभिन्न अशासकीय विद्यालयों (private schools) में नि:शुल्क प्रवेश के लिए 6 हजार 708 बच्चों का चयन किया गया है। जिन बच्चों को शाला आवंटित हुई है, उनके पालक/अभिभावक को राज्य शिक्षा केन्द्र (State Education Center) भोपाल (Bhopal) द्वारा एसएमएस के माध्यम से सूचना प्रेषित की गई है। लेकिन मिली जानकारी के अनुसार कई पालकों ने अपने बच्चों को मनपसंद स्कूल नहीं मिलने के कारण आवंटित स्कूल में एडमिशन (Admission) नहीं कराया है। कई पालकों ने स्कूल दूर होने के कारण भी एडमिशन के लिए रुचि नहीं दिखाई है। निर्धारित तिथि तक प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराते हैं तो प्रवेश स्वत: निरस्त हो जाएगा। कई लोग दूसरे चरण की लॉटरी (Lottery) के लिए भी आस लगाए हुए हैं।
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