इंदौर। प्रभारी कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल (Municipal corporation commissioner Pratibha Pal) ने बताया कि शहर में लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि फल सब्जी और अन्य सामग्री के ठेलों और रिक्शों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर इतना शोरगुल (noise) पैदा किया जाता हैं कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए आज से इस तरह सामान बेचने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। आज से नगर निगम (municipal corporation) पहले समझाइश देकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बंद कराने की मुहिम चलाएगा और कल से इस मुहिम के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जब्ती की कार्यवाई कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत की जाएगी। उल्लेखनीय है कि शहर के अधिकांश सब्जी मार्केट (vegetable market) और अन्य स्थानों पर पिछले 1 वर्ष से इस तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है । जिससे वहां गुजरने वाले और आसपास रहने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए ही प्रभारी कलेक्टर ने उक्त आदेश दिए हैं।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved