नई दिल्ली। आज से कई खाद्य वस्तुएं (food items) महंगी हो जाएंगी। हाल ही में जीएसटी परिषद ने 18 जुलाई से कई वस्तुओं के दामों में बदलाव किया, जिन्हें खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही (Cheese and Yogurt) शामिल हैं, जिन पर पांच प्रतिशत माल एवं सेवा कर (GST Rates) देना होगा।
ये सामन हुए महंगे
पैकेज्ड एवं लेबल युक्त दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस और मछली (meat and fish) खरीदने पर 5 फीसद जीएसटी देना होगा।
अस्पताल में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक किराये वाले कमरे पर 5 फीसद जीएसटी लगेगा।
चेक बुक जारी करने पर बैंकों की ओर लिए जाने वाले शुल्क पर 18 फीसद जीएसटी।
होटल के 1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराये वाले कमरे पर 12 फीसद जीएसटी।
टेट्रा पैक पर दर 12 फीसद से बढ़कर 18 फीसद।
प्रिंटिंग/राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, एलईडी लाइट्स, एलईडी लैम्प पर 12 फीसद की जगह 18 फीसद जीएसटी।
मैप, एटलस और ग्लोब पर 12 फीसद जीएसटी देना होगा।
ब्लेड, चाकू, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स आदि पर 18 फीसद जीएसटी। अभी 12 फीसद।
आटा चक्की, दाल मशीन पर 5 फीसद की जगह 18 फीसद जीएसटी।
अनाज छंटाई मशीन, डेयरी मशीन, फल-कृषि उत्पाद छंटाई मशीन, पानी के पंप, साइकिल पंप, सर्किट बोर्ड पर 12 फीसद की जगह 18 फीसद जीएसटी।
जानें क्या सस्ता
उन ऑपरेटरों के लिए माल ढुलाई किराया पर जीएसटी 18 फीसद से कम होकर 12 फीसद रह जाएगी, जहां ईंधन लागत शामिल है।
डिफेंस फोर्सेज के लिए आयातित कुछ खास वस्तुओं पर आईजीएसटी नहीं लगेगा।
रोपवे के जरिये यात्रियों और सामान लेकर आने-जाने पर 5 फीसद टैक्स। अभी 18 फीसद है।स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्र्मि अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर 12 फीसद की जगह 5 फीसद लगेगा।
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