इंदौर। पिछले कई महीनों से ई-नगर पालिका की साइड को हैक कर लिया था, जिसके चलते इंदौर निगम के करदाताओं का डाटा भी गायब हो गया। अब निगम का दावा है कि पूरा डाटा रीकवर यानी हासिल हो गया है और सभी एआरओ के पास यह डाला उपलब्ध है। हालांकि ऑनलाइन करदाताओं को फिलहाल यह नजर नहीं आएगा। मगर झोनल कार्यालय या मुख्यालय जाने पर रसीद दिखाकर उसकी एंट्री कर ली जाएगी। अभी तक डेढ़ लाख से अधिक खाते निगम इसी तरह सुधार भी चुका है, तो दूसरी तरफ आज जो नेशनल लोक अदालत सुबह से आयोजित की गई उसमें भी 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हासिल होने का अनुमान है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त शिवम वर्मा और राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान का कहना है कि अधिक से अधिक करदाता इसका लाभ उठाएं।
निगम के अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा का कहना है कि सारा डाटा रीकवर हो चुका है और अब उसके चलते उन करदाताओं को परेशानी नहीं होगी जो लगातार अपना सम्पत्ति-जलकर जमा करते आए हैं। आज की लोक अदालत के लिए भी लगभग 2 हजार उन बड़े बकायादारों को नोटिस भी जारी किए हैं जिन पर लाखों रुपए का सम्पत्ति कर बकाया है, ताकि वे उस पर लगने वाले सरचार्ज से मुक्ति पाकर शेष राशि जमा कर सकें। पिछले दिनों निगम ने लगभग डेढ़ लाख खाते सुधारे भी हैं। दरअसल, आज-कल अधिकांश करदाता ऑनलाइन अपना सम्पत्ति और जलकर व कचरा संग्रहण शुल्क जमा करते हैं और कई करदाता अग्रिम छूट का लाभ भी 30 जून तक लेते हैं।
इस बार पोर्टल की खराबी के चलते निगम ने छूट की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा भी दी है। वहीं करदाताओं को अपने जमा किए गए करों की रसीदें लेकर झोनल कार्यालय और निगम मुख्यालय के काउंटरों पर जाना पड़ रहा है और रसीद दिखाकर वे अपना बकाया कर जमा भी कर रहे हैं। मगर कई लोगों के पास रसीदें नहीं हैं, तो उन्हें परेशानी उठाना पड़ रही है। मगर अब चूंकि निगम का दावा है कि पूरा डाटा रीकवर हो गया है और सभी एआरओ के सिस्टम पर उपलब्ध भी है, तो इससे उन करदाताओं को राहत मिलेगी जिन्होंने पिछले सालों तक अपना कर जमा किया है। आज लोक अदालत में सम्पत्ति और जलकर सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। अधिभार की राशि अगर 50 हजार तक बकाया है, तो 100 फीसदी छूट सम्पत्ति कर के मामले में और 10 हजार अधिभार की राशि जल कर की होने पर उसमें भी इतनी ही छूट मिलेगी। उसी तरह सम्पत्ति कर के 50 हजार रुपए से अधिक और एक लाख तक की राशि बकाया होने पर अधिभार में 50 फीसदी की छूट मिलेगी और 1 लाख से अधिक अधिभार होने पर 25प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसी तरह जलकर के मामले में 10 हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75 फीसदी की छूट मिलेगी और अगर अधिभार की राशि 50 हजार से ज्यादा है तो छूट की राशि 50 प्रतिशत रहेगी। आज सुबह से ही निगम मुख्यालय और सभी झोनल कार्यालयों पर नेशनल लोक अदालत के तहत मिलने वाली इस छूट का लाभ दिया जा रहा है।
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