नई दिल्ली (New Dehli ) । 30 जुलाई तक 6 करोड़ आयकर (Income tax) रिटर्न दाखिल (Admission) किए जा चुके हैं। आज आयकर रिटर्न (Return) भरने की लास्ट (Last) डेट है। 31 जुलाई के बाद यानी देरी से आईटीआर (ITR) दाखिल करने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना (Fine) भरना होगा।
ITR: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। वेतनभोगी और व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए आज आखिरी मौका है। हालांकि, वे अंतिम तिथि (ITR Last Date) बाद भी आईटीआर भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जुर्माना और ब्याज दोनों चुकाने होंगे। ऐसे आईटीआर को विलंब की श्रेणी में रखा जाता है। इसकी अंतिम तिथि भी 31 दिसंबर निर्धारित है। इसके बाद भी यदि कोई करदाता आरटीआर दाखिल करने से चूकता है तो उसके लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
5000 रुपये तक का लेट फीस:आयकर की धारा- 234एफ के अनुसार, अगर किसी करदाता की कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक है तो लेट फीस पांच हजार रुपये चुकाना होगा। अगर कुल आय पांच लाख रुपये से कम है तो एक हजार रुपये चुकाने होंगे। यदि रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है, तो कोई लेट फीस नहीं लगेगा। अगर कुल आय आधार छूट की सीमा से कम है, लेकिन फिर भी देर से रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो इस स्थिति में भी जुर्माना नहीं लगेगा।
हर माह एक फीसदी ब्याज लगेगा: विलंब से आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माने के अलावा ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है। आयकर की धारा-234ए के अनुसार, कुल आयकर पर प्रति महीने एक फीसदी के हिसाब से ब्याज वसूला जाएगा। महीने के बाद एक दिन को भी पूरे महीने के तौर पर गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए यदि कोई करदाता 3 नवंबर को विलंबित आईटीआर दाखिल करता है तो देरी 3 महीने और 3 दिन की होगी लेकिन ब्याज पूरे चार महीने का वसूला जाएगा।
रिफंड पर कोई ब्याज नहीं: यदि कोई करदाता रिफंड के लिए दावेदारी करता है तो विभाग इसे तभी जारी करेगा, जब आईटीआर दाखिल और सत्यापित करने का काम पूरा हो गया हो। हालांकि, विलंबित आईटीआर में रिफंड दावे पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
नुकसान का समायोजन नहीं कर पाएंगे:समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर पूंजीगत लाभ, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन और अन्य स्रोतों से होने वाले नुकसान को आगे बढ़ाने (कैरी फॉरवर्ड) की अनुमति नहीं मिलेगी। आईटीआर समय पर दाखिल किया जाए तो ऐसे नुकसान को आठ साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है।
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