इन्दौर। शासन द्वारा घोषित दो दिन के लॉकडाउन के बाद आज से धारा 144 के तहत शहर कोरोना कफ्र्यू के साए में 16 अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद 17-18 अप्रैल, यानी शनिवार-रविवार को पूर्व से घोषित लॉकडाउन भी लागू होगा। कलेक्टर मनीषसिंह द्वारा कोरोना कफ्र्यू को लेकर जारी किए गए आदेश को लेकर कई तरह की छूट भी दी गई है, ताकि आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ बैंक, एटीएम, औद्योगिक इकाइयां, पेट्रोल पम्प से लेकर किराना, सब्जी, दूध सहित रेस्टोरेंट के किचन से होम डिलीवरी भी हो सके। आज सुबह 6 से 10 बजे तक भी आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहीं, जहां बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। कल देर रात निर्माण कार्यों को भी मंजूरी दी गई, ताकि मजदूरों का पलायन भी रुके, क्योंकि अभी बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन देशभर में फिर शुरू हो गया।
मुख्यमंत्री ने चूंकि लॉकडाउन को कोरोना कफ्र्यू नाम दे दिया, जिसके चलते अब शासन-प्रशासन ने भी उसी आधार पर आदेश जारी किए। कलेक्टर मनीषसिंह ने क्राइसिस मैनेजमेंट में लिए गए निर्णय के मुताबिक आज 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक कोरोना कफ्र्यू के आदेश जारी किए। शासन चूंकि 30 अप्रैल तक शनिवार-रविवार का लॉकडाउन घोषित कर चुका है, लिहाजा 17-18 अप्रैल को वह आदेश लागू रहेगा। यानी 19 अप्रैल सोमवार से ही शहर पूरा खुलेगा। हालांकि कलेक्टर ने अपने आदेश में कई रियायतें भी दी हैं, ताकि लोगों को आवश्यक सेवाएं तो मिल सकें, वहीं कई कारोबारियों का नुकसान भी न हो। पोलोग्राउंड, सांवेर रोड, लक्ष्मीबाई, औद्योगिक क्षेत्र से लेकर संगम नगर, रामबली नगर, शिवाजी नगर, भमोरी, देवास नाका की औद्योगिक इकाइयों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है और इनसे जुड़ी तथा फार्मास्युटिकल्स से संबंधित ट्रांसपोर्ट गतिविधियां भी जारी रह सकेंगी। निजी और सार्वजनिक निर्माण कार्य भी प्रतिबंध से मुक्त किए गए, ताकि मजदूरों का भी काम चलता रहे। इसके चलते शहर में रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्टों के भी काम चलते रहेंगे। सुबह 6 से 10 बजे तक रोजाना किराना, ग्रोसरी और अन्य खेरची दुकानें तो खुलेंगी ही, वहीं उसके साथ दुकान संचालक होम डिलीवरी भी दुकान बंद कर कर सकेंगे। इसके अलावा सुपर मार्केट, डिमार्ट जैसे बड़े स्टोर भी व्यवसाय कर सकेंगे और ई-कॉमर्स जैसे बिग बास्केट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्वीगी आदि की घर पहुंच सेवा भी चालू रहेगी। रेस्टोरेंट संचालकों को भी राहत दी है और वे अपना रसोईघर खोलकर होम डिलीवरी भी कर सकेंगे। टीकाकरण केन्द्र तक आने-जाने में भी 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंट्रोल दुकानें भी निर्धारित समय तक खुली रहेंगी, ताकि गरीबों को राशन मिलता रहे। परीक्षा केन्द्र आने-जाने वाले परीक्षार्थी और उससे जुड़े कर्मचारियों-अधिकारियों को भी प्रतिबंध से छूट दी गई है।
बैंक, आईटी, मोबाइल कम्पनियों को भी राहत
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में जहां आईटी कम्पनियों को राहत दी गई, वहीं बैंक, एटीएम के अलावा आईटी कम्पनियों, जीपीओ, मोबाइल कम्पनियों के सपोर्ट स्टाफ और यूनिट को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। केन्द्र सरकार के कार्यालय भी खुले रहेंगे। वहीं एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, बिजली, रसोई, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर का आवागमन भी प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, अखबार वितरण, मीडियाकर्मियों को भी छूट रहेगी। आदेश का उल्लंघन होने पर धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाकर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश धारा 144 के तहत जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र और महू कंैटोन्मेंट एरिया में 12 अप्रैल, यानी आज से लेकर 16 अप्रैल तक कोरोना कफ्र्यू के रूप में लागू रहेगा। रंगवासा क्षेत्र में भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सभी श्रेणी के प्रशासनिक कार्यालय बंद रहेंगे।
राजस्व बटोरने वाले कार्यालय भी खुले रहेंगे
शासन के राजस्व से संबंधित विभागों को भी प्रतिबंध से छूट दी गई है। बैंक, एटीएम के अलावा शासन के भी जहां कोविड प्रबंधन से जुड़ी सभी अत्यावश्यक सेवाएं और उससे जुड़े कार्यालय चालू रहेंगे, तो वाणिज्यिक कर, जिला पंजीयन कार्यालय और स्थानीय निकाय को भी प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। यानी जीएसटी से लेेकर रजिस्ट्री करवाने की भी छूट रहेगी। कोविड मरीजों की संख्या बढऩे और अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और अन्य संसाधनों की निरंतरता बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। हालांकि अलग-अलग वर्गों द्वारा भी छूट की मांग शुरू हो गई है। बावजूद इसके पर्याप्त छूट दी गई है, जिससे लोगों को परेशानी नहीं होगी और इलाज से लेकर आवश्यक सेवाएं राशन, सब्जी, फल सहित अन्य सुविधाएं भी मिलती रहेंगी।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved