भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव भले ही फिर टल गए हों लेकिन परिसीमन शुरू होने वाला है। विभागवार तमाम जानकारी जुटाई जा रही है। इससे अब साफ हो गया कि सरकार इसी साल चुनाव कराने के मूड में है। परिसीमन के लिए पंचायत विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश जारी कर दिये हैं। ग्राम पंचायतों, वॉर्ड प्रभारियों से क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी मांगी गयी है। 17 जनवरी तक पंचायत सचिवों से जानकारी मांगी गयी है। 17 जनवरी से 25 फरवरी तक परिसीमन प्रक्रिया चलेगी। नये सिरे से पंचायतों के परिसीमन की कार्रवाई शुरू की गई है। परिसीमन जनगणना के आधार पर किया जाएगा। 2021 की जनगणना अभी पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को ही आधार बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण खत्म करने के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 2014 के परिसीमन और आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने के लिए जारी अध्यादेश वापस ले लिया था। इस पर विधानसभा में संकल्प पारित हुआ था। इस संकल्प के अनुसार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे।
कलेक्टर-कमिश्नर जारी करेंगे अधिसूचना
सभी ग्राम और जनपद पंचायतों के परिसीमन की प्रारंभिक सूचना और अंतिम अधिसूचना जारी करने का अधिकार जिला कलेक्टर को और जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कमिश्नर को हैं। ऐसी सूचना और अधिसूचना कलेक्टर खुद जारी करेंगे और अधिसूचना के प्रकाशन के लिए गवर्नमेंट प्रेस को भेजेंगे।
18 फरवरी को अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन
प्रदेश की जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण और उनके क्षेत्र का प्रारंभिक प्रकाशन 4 फरवरी को किया जाएगा। 11 फरवरी तक इस प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे, आपत्ति एवं सुझाव दिये जाएंगे। 15 फरवरी को इन दावे, आपत्तियों और सुझावों का निपटारा किया जाएगा। 18 फरवरी को अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 24 फरवरी को यह सारी कार्रवाई पूरी कर आयुक्त पंचायत राज संचालनालय को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। इसके बाद 28 फरवरी को आयुक्त पंचायत राज संपूर्ण राज्य की संकलित जानकारी और प्रतिवेदन राज्य शासन को भेजेंगे।
ऐसे होगा परिसीमन
17 जनवरी को नगरीय निकाय में सम्मिलित या पृथक ग्राम या ग्राम पंचायत, किसी सिंचाई परियोजना से डूब में आ गए गांव या ग्राम पंचायत, पिछले परिसीमन में छूट गए गांव जो वर्तमान में नगरीय या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र किसी में भी सम्मिलित नहीं हैं। ऐसी ग्राम पंचायत का विस्थापन, पुनर्गठन किए जाने संबंधी प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 25 जनवरी तक इस प्रारंभिक सूचना को लेकर किसी प्रकार के दावे, आपत्तियां और सुझाव स्वीकार किए जा सकेंगे। 29 जनवरी को इन दावे, आपत्तियों और सुझावों का निपटारा किया जाएगा। 3 फरवरी को इन ग्राम पंचायतों के गठन का अंतिम प्रकाशन 11 फरवरी को ग्राम पंचायत के वार्ड का निर्धारण करते हुए उसका प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। 18 फरवरी तक इस पर भी दावे, आपत्तियां और सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। 21 फरवरी को प्रभावित ग्राम पंचायत के वार्डों के प्रारंभिक प्रकाशन पर प्राप्त दावे, आपत्ति या सुझावों का निराकरण किया जाएगा। 23 फरवरी को दावे-आपत्तियों के निराकरण के बाद सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
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