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    जिनके पशु बाढ़ में बह गए उन्हेें नहीं मिलेगी मदद!

    August 11, 2021

    • आरबीसी 6-4 में नहीं है आर्थिक सहायता का प्रावधान

    भोपाल। ग्वालियर-चंबल (Gwalior-Chambal) में पिछले दिनों आई बाढ़ से भयानक नुकसान पहुंचा है। बाढ़ में हजारों की संख्या में पशु हानि हुई है। बाढ़ मेें बड़ी संख्या में पशु बह गए या लापता हैं। बहने वाले पशुओं की आर्थिक सहायता मिलने में कानूनी अड़चने आ सकती हैं। क्योंकि राजस्व पुस्तिक (Revenue Book) परिपत्र 6-4 (RBC 6-4)में लापता या बहने वाले पशुओं की आर्थिक सहायता का कोई प्रावधान नहीं है। जिन पशुओं के मृत शरीर मिल गए हैं, उनकी चिकित्सीय परीक्षण के बाद ही तहसीलदार 30 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर करेंगे। हालांकि बाढ़ प्रभावित जिलों के कलेक्टर का झुकाव प्रभावितों की ओर हैं। उन्होंने राज्य शासन से मार्गदर्शन मांगा है कि बाढ़ में बहने वाले पशुओं की नुकसान की भरपाई कैसे की जाए।
    राजस्व विभाग (Revenue Department) ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है। संभवत: 16 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में सरकार लापता होने वाले पशुओं के नुकसान की भरपाई का कोई रास्ता निकाल सकती है। यहा बता दें कि ग्वालियर-चंबल के 8 जिलों में 30 हजार से ज्यादा पशुहानि का आंकलन है। नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा सर्वे कराया जा रहा है।

    कलेक्टरों की पूरी तैयारी
    प्रशासन की टीम को पशु हानि के सर्वे में कठिनाई आ रही है। ज्यादातर पशुओं के बाढ़ में बहने एवं मृत सड़ा-गला शरीर मिल रहे हंै। हालांकि कलेक्टरों द्वारा लापता पशुओं का पंचनामा तैयार कराया जा रहा है। साथ ही आवेदक की ओर से एफआईआर कराई जा रही है। जैसे ही सरकार लापता पश्ुाओं के लिए राहत का प्रावधान करेगी, तब ऐसे प्रकरणों को स्वीकृत करने में किसी तरह की कठिनाई न होगी। बाढ़ प्रभावित जिलों के कलेक्टरों का कहना है कि खतरनाक मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा है।

    इस तरह मिलेगी मदद
    बाढ़ में पशु हानि की भरपाई आरबीसी 6-4 के तहत की जाएगी। बैल, भैंस गाय के लिए 30 हजार, बछड़े, पड़ा के लिए 10 हजार, बकरी के 3 हजार एवं मुर्गा-मुर्गी की राशि भी दी जाएगी। 30 हजार तक की सहायता तहसीलदार, 50 हजार तक की सहायता एसडीएम और 2 लाख तक की सहायता कलेक्टर मंजूर करेंगी। ऐसे प्रकरणों का निराकरण एक महीने के भीतर होना है।

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