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    स्वेच्छा से लाउडस्पीकर उतारने वालों को किया जाएगा पुरस्कृत

  • December 19, 2023

    • शहरी क्षेत्र में मौलवियों को चाहिए आदेश
    • ग्रामीण क्षेत्र के 400 से अधिक मंदिर-मस्जिदों से उतरे भोंपू

    इंदौर। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के निर्देश पर धार्मिक जगहों से लाउड स्पीकर और कोलाहल अधिनियम के तहत शोर पर रोक लगाई जा रही है, जिस पर धार्मिक क्षेत्र के कर्ताधर्ता बढ़-चढक़र हिस्सा ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिर-मस्जिदों से लगभग 400 से अधिक लाउडस्पीकर और भोंपू स्वेच्छा से हटाए जा चुके हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वेच्छा से लाउडस्पीकर उतारने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन की समझाइश इंदौर में काम कर रही है। विभिन्न धार्मिक स्थलों में अतिरिक्त रूप से लगे लाउडस्पीकर निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। कल चंदननगर क्षेत्र की नूरी मस्जिद से स्वेच्छा से लाउडस्पीकर हटाए गए। वहीं कई अन्य क्षेत्रों की मस्जिदों में भी प्रक्रिया की जा रही है।

    कल कलेक्टर इलैया राजा टी की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। पुलिस प्रशासन के कई टीआई ने आ रही विभिन्न तरह की पेरशानियां साझा की, जिसमें यह मुद्दा उठा कि लाउडस्पीकर उतारने के दौरान कई मस्जिदों पर लिखित में आदेश मांगे जा रहे हैं। इस पर कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए धार्मिक गुरुओं से चर्चा करने की बात कही। ज्ञात हो कि थाना स्तर पर धार्मिक स्थलों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बेजा इस्तेमाल रोकने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर थाना स्तर पर ही धार्मिक गुरुओं की बैठक आयोजित की जा रही है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल करने की समझाइश दी जा रही है।


    45 उडऩदस्तों का गठन
    ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा 45 उडऩदस्तों का गठन किया गया है। थानावार गठित किए गए उडऩदस्तों में तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ-साथ थाना प्रभारी व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को शामिल किया गया है। तीन दिन के अंदर समुचित जांच प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश इन सभी उडऩदस्तों को दिए गए हैं। आयोजित बैठक में समझाइश व जागरूकता का कार्य तेजी से जारी रखने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि कानून, नियम और निर्देशों की अवहेलना नहीं की जाए, इसका ध्यान रखा जाए। अवहेलना करने वालों को समझाइश दी जाए, ताकि वे स्वेच्छा से ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाएं। ज्ञात हो कि निर्देश के अनुसार लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति लिए जाने के निर्देश हैं।

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