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    ITR में जानकारी छुपाने वालों पर लगेगा 10 लाख का जुर्माना, जेल तक की भी सजा

  • September 28, 2023

    नई दिल्‍ली (New Delhi) । अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax return file) कर दिया है लेकिन उसमे सारी जानकारी नहीं भरी है तो अब आपको 10 लाख रुपए जुर्माना (Fine) देना पड़ सकता है. दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की रडार पर इन दिनों वो लोग हैं जिन्होंने अपना टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दिया लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी है. इनकम टैक्स के निशाने पर वो लोग हैं जिनकी संपत्तियां या धन विदेशों में हैं. यानी अगर आपने देश से बाहर कोई प्रॉपर्टी या धन को छिपाकर रखा है सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप भी इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के निशाने पर हो सकते हैं. साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे 10 लाख रुपए जुर्माना भी ले सकता है.


    ये जानकारी छुपाई तो देना होगा जुर्माना
    एक रिपोर्ट के मुताबिक, ITR रिटर्न में एक शेड्यूल FA होता है जिसे फॉरन असेट्स कहते हैं. अगर आफके पास कोई भी विदेशी असेट है जैसे शेयर, मकान या कुछ और तो आपको इसे अपने ITR में डिक्लेयर करना होता है. अगर आप इसे डिक्लेयर नहीं करते हैं तो इसके तहत 10 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है. लेकिन अगर आपके पास कोई फॉरन असेट नहीं है और तब भी आपको नोटिस मिला है तो आपको सिद्ध करना होगा कि वो संपत्ति आपकी नहीं है.

    जुर्माने से जेल तक की है सजा
    अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपनी विदेशी संपत्ति यानि फॉरेन असेस्ट्स के बारे में जानकारी छुपाएंगे तो आपको जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है. कुछ शर्तों में ये दोनों की सजा आपको भुगतनी पड़ सकती है. वहीं, अगर आपके पास कोई FA नहीं है और फिर भी आपको नोटिस मिला है तो एफिडेविट देकर अपना बयान दे सकते हैं. लेकिन अगर आपका एफिडेविट झूठ निकला तो आप पर कार्रवाई की जाएगी. आपको एफिडेविट में सच बोलने की शपथ लेनी होती है.

    कानून के मुताबिक आपको तीन से सात साल तक की जेल भी हो सकती है. इसलिए जो भी टैक्सपेयर इस गलती का सुधार कर रहे हैं उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है. आप किसी भी तरीके से डिपार्टमेंट को गुमराह करने की कोशिश ना करें.

    क्या करें टैक्सपेयर्स?
    इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक आसान तरीका निकाला है. इसके लिए आपको एक एफिडेविट देना होगा. अगर फॉरन असेट ना होने के बावजूद आईटी नोटिस मिला है तो आपको एफिडेविट दर्ज करना होगा. अगर आप ये एफिडेविट दे देते हैं तो इसके आधार पर डिपार्टमेंट आपकी बात मान लेगा कि वे असेट आपकी नहीं है.

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